नूंह: हरियाणा के जिला नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी फैसला सुनाया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में काटने होंगे. खास बात ये है कि मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने साइंटिफिक आधार पर जुटाए साक्ष्यों को मुख्य सबूत मानते हुए फैसला सुनाया है.
प्रासीक्यूटर आकाश तंवर ने बताया कि अप्रैल 2020 में नूंह उपमंडल के एक गांव में रात के समय प्री प्लानिंग कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया था. उस रात पहले तो नाबालिग बच्ची को एक महिला के जरिए घर से बाहर बुलाया गया. फिर मौके पर पहुंचे आरोपी मुशर्रफ नाबालिग को जबरन पशुओं के बाड़े में ले गया. जहां उसने जबरन नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया.
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि देर रात जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश करनी शुरू कर दी. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो आरोपी मुशर्रफ बेटी से जबरन गलत काम कर रहा था. उस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया था. मुशर्रफ अपना मोबाइल, चश्मा और चप्पल मौके पर ही छोड़ गया. पीड़िता के पिता ने के बयान नूंह महिला थाना में दर्ज कराए गए थे. जिसके करीब एक महीने बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई.
प्रासीक्यूटर आकाश तंवर ने बताया कि करीब साढ़े तीन साल तक मामले की कोर्ट में सुनवाई चलती रही. शिकायतकर्ता सहित सभी गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए. लेकिन पुलिस के सहयोग से जुटाए गए सबूत जिनमे डीएनए जांच व एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव थी. कोर्ट ने इन सभी सबूतों को मुख्य माना है. साथ ही मजबूत पैरवी के साथ कोर्ट में इन सबूतों को पेश किया गया है. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी मुशर्रफ को दोषी ठहराया है.
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