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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Published : Jul 29, 2023, 8:44 PM IST

नूंह जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है.

Minor Raped in Nuh
Minor Raped in Nuh

नूंह: पुनहाना उपमंडल के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया है. इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में खास बात यह रही कि केस से संबंधित सभी गवाहों के अदालत में मुकर जाने के बाद भी अदालत ने सजा का फैसला सुना दिया क्योंकि डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई.

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साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मजबूत पैरवी ने भी आरोपी को दोषी सिद्ध करा दिया. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष अदालत ने दोषी की सजा सुना दी. विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 फरवरी में थाना पुनहाना के अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग को जबरन अगवा करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.

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मामले में पुलिस ने आरोपी जैद और अरमान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. दोनों की गिरफ्तारी की गई. पुलिस जांच के दौरान ही डीएनए नमूने लेकर जांच के लिए मधुबन भेजे गए थे. जबकि इस दौरान सभी गवाह अदालत में गवाही से मुकर गए. लेकिन डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई तो अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में मजबूत पैरवी की गई. इसी की बदौलत अदालत ने बीते शुक्रवार को आरोपी अरमान को दोषी ठहराया था. इस मामले में आरोपी रहे जैद को पहले ही बरी कर दिया गया था. शनिवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा का फैसला सुना दिया.

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नूंह: पुनहाना उपमंडल के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया है. इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में खास बात यह रही कि केस से संबंधित सभी गवाहों के अदालत में मुकर जाने के बाद भी अदालत ने सजा का फैसला सुना दिया क्योंकि डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई.

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साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मजबूत पैरवी ने भी आरोपी को दोषी सिद्ध करा दिया. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष अदालत ने दोषी की सजा सुना दी. विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 फरवरी में थाना पुनहाना के अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग को जबरन अगवा करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.

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मामले में पुलिस ने आरोपी जैद और अरमान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. दोनों की गिरफ्तारी की गई. पुलिस जांच के दौरान ही डीएनए नमूने लेकर जांच के लिए मधुबन भेजे गए थे. जबकि इस दौरान सभी गवाह अदालत में गवाही से मुकर गए. लेकिन डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई तो अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में मजबूत पैरवी की गई. इसी की बदौलत अदालत ने बीते शुक्रवार को आरोपी अरमान को दोषी ठहराया था. इस मामले में आरोपी रहे जैद को पहले ही बरी कर दिया गया था. शनिवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा का फैसला सुना दिया.

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