नूंह: मेवात जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 (Section 144 imposed for firecrackers in Nuh) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियमों के तहत जिले की परिधि में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किये हैं. यह आदेश आगामी 9 दिसम्बर 2022 तक लागू रहेंगे.
जिलाधीश द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में जारी किये गए हैं. पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा बार-बार ऐतिहासिक टिप्पणियां की गई हैं. जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहादुरगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे तथा संबंधित वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड़ करेंगे.
इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, जिला के सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, मार्केट कमेटियों के सचिव, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, फायर स्टेशन अधिकारी तथा अन्य अग्निश्मन कार्यालय का स्टाफ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी. सभी उपरोक्त अधिकारी इन आदेशों को लागू करने के लिए रेड करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिलाधीश द्वारा यह आदेश जनहित में जारी किये गए हैं. वायु प्रदूषण से गंभीर पर्यावरण का खतरा उत्पन्न होता है, जिनका मनुष्य विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों तथा सांस के मरीजों पर प्रभाव पड़ता है.