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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 15 साल कारावास और जुर्माने की सजा, कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने सुनाया फैसला

Drug Smuggling in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने अफीम रखने के दोषी को 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी भरना होगा.

Drug Smuggling in Kurukshetra
Drug Smuggling in Kurukshetra
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 10, 2023, 10:06 PM IST

कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीला पदार्थ (अफीम) रखने के आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम रखने के आरोप में अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को 15 वर्ष कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

डीडीए राजकुमार ने बताया कि दिनांक 13 अक्तूबर 2021 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक राजपाल की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में बराडा चौक शाहबाद फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को उसकी कार सहित जीटी रोड रतनगढ से काबू किया था. राजपत्रित अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद आत्मा राम के सामने आरोपी की कार की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से प्लास्टिक कैन में 26 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी.

आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद में नशीला वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था. मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में दिया गया था.

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ अफीम रखने के आरोपी अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को नशीली वस्तु अधिनियम की धारा 18-बी के तहत 15 वर्ष कारावास व 1.25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीला पदार्थ (अफीम) रखने के आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम रखने के आरोप में अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को 15 वर्ष कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

डीडीए राजकुमार ने बताया कि दिनांक 13 अक्तूबर 2021 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक राजपाल की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में बराडा चौक शाहबाद फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को उसकी कार सहित जीटी रोड रतनगढ से काबू किया था. राजपत्रित अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद आत्मा राम के सामने आरोपी की कार की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से प्लास्टिक कैन में 26 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी.

आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद में नशीला वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था. मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में दिया गया था.

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ अफीम रखने के आरोपी अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को नशीली वस्तु अधिनियम की धारा 18-बी के तहत 15 वर्ष कारावास व 1.25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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