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Minor Girl Raped Case In Kurukshetra: रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 52 हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम

Minor Girl Raped Case In Kurukshetra: कुरुक्षेत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

minor girl rape case in kurukshetra
minor girl rape case in kurukshetra
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 1, 2023, 4:34 PM IST

कुरुक्षेत्र: नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी को कुरुक्षेत्र कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला उप न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 2020 को थाना झांसा एरिया की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें महिला ने बताया था कि 29 सितंबर 2020 को उसकी बेटी (9 वर्ष) घर पर अकेली थी.

शाम करीब 4 बजे उनका पड़ोसी उनके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी से रेप किया. किसी को बताने पर आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी. महिला के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पूरे मामले की जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई. पीड़ित नाबालिग का मेडिकल करवाया गया और उसके बयान दर्ज करवाए गए.

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया. मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई. 30 सितंबर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- Rape case in Panipat: पानीपत में मानवता शर्मसार, घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार

जुर्माना ना भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 450 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 506 आईपीसी के तहत 1 साल की कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कुरुक्षेत्र: नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी को कुरुक्षेत्र कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला उप न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 2020 को थाना झांसा एरिया की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें महिला ने बताया था कि 29 सितंबर 2020 को उसकी बेटी (9 वर्ष) घर पर अकेली थी.

शाम करीब 4 बजे उनका पड़ोसी उनके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी से रेप किया. किसी को बताने पर आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी. महिला के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पूरे मामले की जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई. पीड़ित नाबालिग का मेडिकल करवाया गया और उसके बयान दर्ज करवाए गए.

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया. मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई. 30 सितंबर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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जुर्माना ना भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 450 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 506 आईपीसी के तहत 1 साल की कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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