कुरुक्षेत्र: नए ट्रैफिक रूल से परेशान लोगों के लिए कुरुक्षेत्र ट्रैफिक पुलिस ने एक जागरुकता अभियान चलाया है. जिसके जरिए लोगों को तीन दिनों तक नए कानून के बारे में जागरुक किया जायेगा.
'नए नियम की लोगों को नहीं है जानकारी'
कुरुक्षेत्र ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक सुरेंदर सिंह ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने यातायात के नियमो में बदलाव किया तथा एक सितम्बर से पूरे देश में नये यातायात नियम लागू कर दिए. लेकिन इस नियम के अचानक लागू करने से लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है.
ये भी जाने- फतेहाबाद में बाइक सवार युवकों के काटे गए चालान, पटाखा बजाकर चला रहे थे गाड़ी
लोगों को किया जाएगा जागरुक
इस कारण पुलिस महानिदेशक हरिायाणा द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय ट्रैफिक नियम जागरूकता अभियान चलाया जाये. नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस फूल देकर कानून का पाठ पढ़ाएगी और सुधरने का एक मौका देगी.
इस वजह से लाया गया था नया नियम
आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बेहद कठोर प्रावधान रखे गए हैं. यह नियम 1 सितंबर से लागू भी हो चुका है.
ये हैं नए नियम-
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार ज़ुर्माना लगेगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा.
- बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पहले ये 100 से 300 रुपये था.
- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो ज़ुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है.
- पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जो ज़ुर्माना पहले 500 रुपये था अब वो 5000 रूपए तक हो गया है.
- गाड़ी तेज रफ़्तार से यानी ओवरस्पीडिंग का जुर्माना 400 रुपये के बजाय 1000 से 2000 रुपये के बीच भरना होगा.
- डेंजरस ड्राइविंग करने पर अब आपको 1000 की बजाय 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा.
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर पहले ज़ुर्माना 1000 रुपये था अब 1000 से 5000 रुपये तक देने होंगे.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये था अब 10 हजार हो गया है.