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कथित भ्रष्टाचार मामले में न्यायालय ने कुरुक्षेत्र के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ दिए जांच के आदेश - कुरुक्षेत्र पूर्व चेयरमैन भ्रष्टाचार मामला

कथित भ्रष्टाचार के मामले में कुरुक्षेत्र के पूर्व चेयरमैन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ न्यायालय ने मामला दर्ज करने के आदेश दिया है. इस मामले में एक ठेकेदार द्वारा धांधली के आरोप लगाए गए थे.

court orders inquiry against former kurukshetra chairman in corruption case
कथित भ्रष्टाचार मामले में न्यायालय ने कुरुक्षेत्र के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ दिए जांच के आदेश
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Published : Mar 21, 2021, 12:45 PM IST

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी में पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन और उनके साथ कुरुक्षेत्र जिला कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस केस की सुनवाई माननीय न्यायालय न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह राजपूत की अदालत में हुई.

सुनवाई में न्यायालय ने जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और साथियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिया है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद धारा 420, 406, 506 ,120 बी 166, 167, 467, 468 ,471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.

कथित भ्रष्टाचार मामले में न्यायालय ने कुरुक्षेत्र के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ दिए जांच के आदेश

क्या है पूरा मामला?

दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रहने वाले राकेश शर्मा नामक ठेकेदार ने जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी पर कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे. जिसकी शिकायत लेकर वो अनेक अधिकारियों के पास गए, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने इस मामले को न्यायालय में रखा और न्यायालय ने संबंधित विभागों को इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं.

ये भी पढ़ें: एचएसवीपी कर्मचारियों ने दी सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती

इस संबंध में ठेकेदार राकेश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ जिला परिषद के सदस्य उनके खिलाफ एक शिकायत जिला उपायुक्त को सौंप कर आए थे. इसका भी कोई हल नहीं निकला और अब वो उन सभी सदस्यों के खिलाफ भी मानहानि का केस डालने की तैयारी कर रहे हैं.

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी में पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन और उनके साथ कुरुक्षेत्र जिला कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस केस की सुनवाई माननीय न्यायालय न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह राजपूत की अदालत में हुई.

सुनवाई में न्यायालय ने जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और साथियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिया है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद धारा 420, 406, 506 ,120 बी 166, 167, 467, 468 ,471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.

कथित भ्रष्टाचार मामले में न्यायालय ने कुरुक्षेत्र के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ दिए जांच के आदेश

क्या है पूरा मामला?

दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रहने वाले राकेश शर्मा नामक ठेकेदार ने जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी पर कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे. जिसकी शिकायत लेकर वो अनेक अधिकारियों के पास गए, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने इस मामले को न्यायालय में रखा और न्यायालय ने संबंधित विभागों को इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं.

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इस संबंध में ठेकेदार राकेश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ जिला परिषद के सदस्य उनके खिलाफ एक शिकायत जिला उपायुक्त को सौंप कर आए थे. इसका भी कोई हल नहीं निकला और अब वो उन सभी सदस्यों के खिलाफ भी मानहानि का केस डालने की तैयारी कर रहे हैं.

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