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मुजफ्फरनगर के बाद अब करनाल में होगी किसानों की महापंचायत, धारा-144 लागू

मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद अब 7 सितंबर को करनाल में किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat In Karnal) होगी.

Kisan Mahapanchayat In Karnal
Kisan Mahapanchayat In Karnal
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Published : Sep 5, 2021, 6:57 PM IST

Updated : Sep 6, 2021, 10:15 AM IST

करनाल: मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद अब 7 सितंबर को करनाल में किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat In Karnal) होगी. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा. इस दौरान किसान करनाल लघु सचिवालय (Karnal Mini Secretariat) का घेराव करेंगे. किसानों की इस महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की.

हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर करनाल में विशेष बैठक की है. किसान प्रदर्शन पर डीजीपी ने कहा कि पहले भी हमने किसानों को उनकी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है. जिसमें कोई भी हिंसा ना हो. पुलिस अधीक्षक करनाल ने जिलाधीश से अनुरोध किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की जाए. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. ये आदेश 7 सितम्बर 2021 तक लागू रहेंगे.

बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा, किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन कुछ दौर के बाद सरकार ने बातचीत बंद कर दी.

ये भी पढ़ें- किसान महापंचायत : मंच पर टिकैत, समर्थन में उतरीं प्रियंका, वरुण गांधी ने किया ये ट्वीट

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सैकड़ों किसानों की आंदोलन में जान चली गई, लेकिन सरकार ने उनके लिए एक मिनट मौन तक नहीं रखा. देश में अब बड़ी मीटिंग करनी होगी.

करनाल: मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद अब 7 सितंबर को करनाल में किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat In Karnal) होगी. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा. इस दौरान किसान करनाल लघु सचिवालय (Karnal Mini Secretariat) का घेराव करेंगे. किसानों की इस महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की.

हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर करनाल में विशेष बैठक की है. किसान प्रदर्शन पर डीजीपी ने कहा कि पहले भी हमने किसानों को उनकी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है. जिसमें कोई भी हिंसा ना हो. पुलिस अधीक्षक करनाल ने जिलाधीश से अनुरोध किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की जाए. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. ये आदेश 7 सितम्बर 2021 तक लागू रहेंगे.

बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा, किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन कुछ दौर के बाद सरकार ने बातचीत बंद कर दी.

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किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सैकड़ों किसानों की आंदोलन में जान चली गई, लेकिन सरकार ने उनके लिए एक मिनट मौन तक नहीं रखा. देश में अब बड़ी मीटिंग करनी होगी.

Last Updated : Sep 6, 2021, 10:15 AM IST
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