करनाल: जिले में एक बार फिर इंसान पर कुत्ते के हमले की डरावनी घटना सामने आई है. घरौंडा कस्बे के गांव बिजना के रहने वाले 30 वर्षीय करण पर उस समय पिटबुल ने हमला कर दिया जब वो अपने खेत पर काम करने गया था. बताया जा रहा है कि पीड़ित के खेत में गेहूं के फानो की तूड़ी बनाने वाली रीपर मशीन खड़ी हुई थी, उसी के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था. पीड़ित युवक जैसे ही मशीन के पास पहुंचा तो एकदम से कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को जबड़े से पकड़ लिया.
पीड़ित काफी देर तक कुत्ते से खुद को छुड़ाने के लिए जूझता रहा लेकिन कुत्ते के मजबूत जबड़े से वो छूट नहीं पा रहा था. आखिरकार किसी तरह उसने एक कपड़ा लेकर कुत्ते के मुंह में डाल दिया तब जाकर उसने उसे छोड़ा. लेकिन तब तक पीड़ित युवक करण गंभीर रूप से घायल हो चुका था. आसपास के लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे. गांव वालों ने तुरंत उसको घायल अवस्था में घरौंडा नागरिक अस्पताल में भर्ती किया.
नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है. हमला इतना खतरनाक था कि कुछ घंटों तक पीड़ित युवक बेसुध हालत में पड़ा रहा. अभी भी उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है. उसका करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. पीड़ित गांव में किराना की दुकान चलाता है और साथ में खेती का काम करता है.
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पीड़ित युवक के परिजनों ने बताया कि ये कुत्ता पिछले करीब 1 सप्ताह से गांव में घूम रहा है. 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति पर हमला किया था. उन्होंने कहा कि यह किसी राणा नाम के व्यक्ति का कुत्ता है, जो खुले में घूमता रहता है. इसके काटने से गांव में बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है. आलम ये हो गया है कि अब गांव वाल घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं.
इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने मिलकर पिटबुल कुत्ते को लाठियों से पीटकर मार डाला. इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है. ताकि कुत्ते के मालिक का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. सूचना मिलने के बाद पुलिस करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंची. जहां घायल युवक और उसके परिजनों के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई करेगी.
देशभर से आ रही वारदात के चलते हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई है. कानून के तहत कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. एक मकान मालिक को एक ही कुत्ता पालने का अधिकार होगा, जो भी व्यक्ति अनुमति के बिना कुत्ता पालेगा उसके ऊपर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही कैद का भी प्रावधान रखा गया है. कुत्ता पालने से पहले लाइसेंस के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होता है. इसके बावजूद कुत्तों के काटने की घटनाएं थम नहीं रही हैं.
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