करनाल: पिछले काफी समय से हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि हरियाणा निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य हो गया है. हर सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता है. अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है या फिर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना है और चाहे स्कॉलरशिप लेनी हो, तो उन सभी के लिए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है.
ऐसे में हरियाणा वासी परिवार पहचान पत्र बनवा रहे हैं. लेकिन परिवार पहचान पत्र में बहुत से लोगों की आय गलत दिख दी गई है. कुछ लोगों की आय 1 लाख 80 हजार से ज्यादा दिखा दिये जाने की वजह से बहुत से बीपीएल लाभार्थियों का राशन कार्ड कट गया है. जिसके कारण उनको सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. हम बताएंगे कि आप कैसे अपना बीपीएल कार्ड बनवा सकते हैं. या फिर जो आपके बीपीएल कार्ड में त्रुटि है, उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं.
त्रुटि ठीक करने कहां जाएं- आप किसी भी सरल केंद्र (सीएससी सेंटर) पर जाकर बीपीएल कार्ड में त्रुटि या बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें आपको अपना आईडी प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि देना होगा. आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जानी होगी. यहां अप्लाई करने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी, जो आपके एप्लीकेशन का नंबर होता है. इस रशीद को संभालकर रखना है.
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सीएससी पर अप्लाई करने के बाद क्या करें- अप्लाई करने के दौरान आपको अपनी इनकम का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा. या जो आपका कार्ड बना हुआ है उसको भी वहां पर अपलोड करना होगा. याद रहे अप्लाई करते समय आपको ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जो कि वहां पर अपलोड किये जायेंगे. उसके कुछ समय के बाद आपको खाद्य आपूर्ति विभाग में जाना होगा. जहां पर एक बार फिर सारे दस्तावेज दिखाने होंगे और उनको वेरीफाई कराने होंगे. वेरीफाई करने के आधार पर ही आपका बीपीएल कार्ड बनकर आ जाएगा.
किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी- सरकार का ये भी दावा है कि जिसकी आमदनी सालाना 18 हजार से कम है, उनका बीपीएल कार्ड बनकर खुद ही उनके घर आ रहा है. लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को समस्या आ रही है, तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए परिवार की एक फोटो, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, बीपीएल आवेदन पत्र (जिसमें गांव के सरपंच या नंबरदार के मोहर के साथ सिग्नेचर होने चाहिए) देने होंगे. ये बीपीएल आवेदन पत्र आपको राशन डिपो से मिल जाएगा. यदि आपके पास आपका पुराना राशन कार्ड भी है तो उसको भी इसके साथ जोड़ें.
इसके पहले आपको सीएससी सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है. उसके बाद विभाग में अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं. अगर किसी कारणवश आपका बीपीएल कार्ड कट गया है तो उसमे त्रुटि ठीक करवाने के लिए आपको अपने परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम सही करवानी होगी उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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