कैथल: मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को बीस साल कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
क्या है मामला?
शिकायत पक्ष के वकील प्रदीप हरित ने बताया कि थाना पूंडरी के अंतर्गत एक गांव वासी नाबालिग लड़की को पिछली 2 अक्टूबर को अपनी चाची के साथ दवाई लेने नागरिक अस्पताल कैथल में आई थी. नाबालिग की चाची जब दवाई लेने अस्पताल के अंदर चली गई तो वहां बाइक पर नरेन्द्र आया और उसे बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर बाइक पर बैठा कर अंबाला रोड पर एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
बाद में नरेंद्र लड़की को अमृतसर ले गया जहां उसके साथ दस दिन तक रेप करता रहा. बता दें कि नरेंद्र रिश्ते में पीड़ित लड़की की बहन का देवर है. इसी बीच 12 अक्तूबर को मौका देखकर लड़की ने किसी से फोन मांगा और अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इधर पंजाब पुलिस ने भी उन्हें देख लिया और संदेह होने पर लड़की के घर बात की. लड़की के परिजनों के कहने से पुलिस ने दोनों को बस में बिठा कर कैथल भेज दिया.
यहां आकर पुलिस ने नरेन्द्र के खिलाफ लड़की के पिता की शिकायत पर अपहरण और रेप का केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. लड़की का मेडिकल करवाया गया और जज के सामने पेश कर उसका बयान करवाया गया. इस केस में कुल 16 गवाह अदालत में पेश हुए. एडीजे हुक्म सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरेन्द्र को दोषी पाया और 20 साल कैद की सजा सुनाई.