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कैथल: नाबालिग के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सजा, 31 हजार जुर्माना - kaithal news

कैथल की जिला अदालत ने रेप के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.

जिला कोर्ट परिसर, कैथल
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Published : Jun 5, 2019, 10:08 AM IST

Updated : Jun 5, 2019, 10:46 AM IST

कैथल: मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को बीस साल कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

क्या है मामला?
शिकायत पक्ष के वकील प्रदीप हरित ने बताया कि थाना पूंडरी के अंतर्गत एक गांव वासी नाबालिग लड़की को पिछली 2 अक्टूबर को अपनी चाची के साथ दवाई लेने नागरिक अस्पताल कैथल में आई थी. नाबालिग की चाची जब दवाई लेने अस्पताल के अंदर चली गई तो वहां बाइक पर नरेन्द्र आया और उसे बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर बाइक पर बैठा कर अंबाला रोड पर एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

बाद में नरेंद्र लड़की को अमृतसर ले गया जहां उसके साथ दस दिन तक रेप करता रहा. बता दें कि नरेंद्र रिश्ते में पीड़ित लड़की की बहन का देवर है. इसी बीच 12 अक्तूबर को मौका देखकर लड़की ने किसी से फोन मांगा और अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इधर पंजाब पुलिस ने भी उन्हें देख लिया और संदेह होने पर लड़की के घर बात की. लड़की के परिजनों के कहने से पुलिस ने दोनों को बस में बिठा कर कैथल भेज दिया.

यहां आकर पुलिस ने नरेन्द्र के खिलाफ लड़की के पिता की शिकायत पर अपहरण और रेप का केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. लड़की का मेडिकल करवाया गया और जज के सामने पेश कर उसका बयान करवाया गया. इस केस में कुल 16 गवाह अदालत में पेश हुए. एडीजे हुक्म सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरेन्द्र को दोषी पाया और 20 साल कैद की सजा सुनाई.

कैथल: मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को बीस साल कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

क्या है मामला?
शिकायत पक्ष के वकील प्रदीप हरित ने बताया कि थाना पूंडरी के अंतर्गत एक गांव वासी नाबालिग लड़की को पिछली 2 अक्टूबर को अपनी चाची के साथ दवाई लेने नागरिक अस्पताल कैथल में आई थी. नाबालिग की चाची जब दवाई लेने अस्पताल के अंदर चली गई तो वहां बाइक पर नरेन्द्र आया और उसे बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर बाइक पर बैठा कर अंबाला रोड पर एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

बाद में नरेंद्र लड़की को अमृतसर ले गया जहां उसके साथ दस दिन तक रेप करता रहा. बता दें कि नरेंद्र रिश्ते में पीड़ित लड़की की बहन का देवर है. इसी बीच 12 अक्तूबर को मौका देखकर लड़की ने किसी से फोन मांगा और अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इधर पंजाब पुलिस ने भी उन्हें देख लिया और संदेह होने पर लड़की के घर बात की. लड़की के परिजनों के कहने से पुलिस ने दोनों को बस में बिठा कर कैथल भेज दिया.

यहां आकर पुलिस ने नरेन्द्र के खिलाफ लड़की के पिता की शिकायत पर अपहरण और रेप का केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. लड़की का मेडिकल करवाया गया और जज के सामने पेश कर उसका बयान करवाया गया. इस केस में कुल 16 गवाह अदालत में पेश हुए. एडीजे हुक्म सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरेन्द्र को दोषी पाया और 20 साल कैद की सजा सुनाई.





 




स्क्रिप्ट - 
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सजा, 31 हजार जुर्माना
शादी का झांसा देकर ले गया अमृतसर, दस दिन तक किया दुष्कर्म

एंकर - 
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को बीस साल कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शिकायत पक्ष के वकील प्रदीप हरित ने बताया कि थाना पूंडरी के अंतर्गत एक गांव वासी नाबालिग लडक़ी गत 2 अक्टूबर को अपनी चाची के साथ दवाई लेने नागरिक अस्पताल कैथल में आई थी। नाबालिग की चाची जब दवाई लेने अस्पताल के अंदर चली गई तो वहां बाईक पर नरेन्द्र निवासी गांव जखवाला जिला कुरुक्षेत्र आया और उसे फुसला कर शादी का झांसा देकर बाईक पर बिठा कर अंबाल रोड पर एक खंडहरनुमा मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नरेन्द्र लडक़ी को अमृतसर ले गया जहां एक गुरुद्वारे में रहते हुए उसके साथ दस दिन तक रेप करता रहा। नरेन्द रिश्ते में पीडि़त लडक़ी की बहन का देवर है। इस बीच 12 अक्तूबर को मौका देखकर लडक़ी ने किसी से फोन मांगा और अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। इधर पंजाब पुलिस ने भी उन्हें देख लिया और संदेह होने पर लडक़ी के घर बात की। लडक़ी के परिजनों के कहने से पुलिस ने दोनों को बस में बिठा कर कैथल भेज दिया। यहां आकर पुलिस ने नरेन्द्र के खिलाफ लडक़ी के पिता की शिकायत पर अपहरण और रेप का केस दर्ज कर लिया और उसे गिरक्रतार कर लिया। लडक़ी का मेडिकल करवाया गया और जज के सामने पेश कर उसके बयान कलमबद्घ करवाए। इस केस में कुल 16 गवाह अदालत में पेश हुए। एडीजे हुक्म सिंह ने देानों पक्षों को सुनने के बाद नरेन्द्र को दोषी पाया और 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।



Last Updated : Jun 5, 2019, 10:46 AM IST
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