कैथल: हरियाणा के कैथल में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बुधवार को अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत दोनों दोषियों (court sentenced culprits) को सजा सुनाई है. दरअसल आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म के दोनों दोषियों को अदालत ने 25-25 साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना भरने पर दोषियों को 7-7 महीने की सजा और काटनी होगी.
पीड़िता को साढ़े 6 लाख रुपए मुआवजे की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है. वहीं दोनों दोषियों (court sentenced culprits) से जब जुर्माना वसूला जाएगा वो भी पीड़िता को ही दिया जाएगा. दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60 हजार रुपए की रकम भी मिलेगी. अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि ये जुर्म सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ किया जाता है. इसलिए दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी.
दरअसल इस बारे में इस बारे में लड़की ने थाना कलायत में 19 नवंबर 2019 को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस नंबर 320 दर्ज करवाया था. शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि पीड़ित लड़की का परिवार खेतों में बने मकान में रहता है. पीड़ित लड़की 18 नवंबर 2019 को मध्य रात्रि को घर के साथ बने खुले बाथरूम में गई थी.
इसी बीच वहां एक बाइक पर दोषी मुकेश और तरसेम आए और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे मुकेश के कोठे में ले गए. वहां दोनों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा कर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ गलत काम किया. दोषी वारदात को अंजाम (Minor rape case in Kaithal) देने के बाद लडकी को उसके दादा के मकान में फैंक कर चले गए. यह बात लड़की ने अपने माता पिता को बताई.
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इस पर लड़की ने थाना कलायत में शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. उसके न्यायाधीश के सामने बयान कलमबद्ध करवाए गए. आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तथा चालान तैयार किया गया. अदालत ने दोनों पक्ष को गौर से सुना और गवाहों और सबूतों की रोशनी में मुकेश और तरसेम को 25-25 साल के कारावास और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों दोषी पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं.
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