कैथलः जिला बाल कल्याण समिति ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को आजाद करवाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने रेस्क्यू किए गे सभी बच्चों को बाल विकास संरक्षण इकाई कैथल में भेज दिया हा. जहां देखरेख में उनकी परवरिश की जा रही है.
आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
भारत में बाल अवस्था में किसी बच्चे से काम करवाना अपराध माना जाता है. जो गैरकानूनी है. इसी कड़ी में हरियाणा डीजीपी ने आदेश जारी कर रखे हैं कि अगर कोई भी बच्चा किसी दुकान, फैक्ट्री या ढाबे पर काम करता हुआ दिखाई दे, जो 18 साल की उम्र से कम है तो उसको वहां से हटाकर जिला बाल सरक्षण में भेजा जाएगा. वहीं जो भी उस बच्चे से जबरदस्ती काम करवा रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई
हरियाणा में बाल कल्याण समिति ने 1 फरवरी से 29 फरवरी तक ऑपरेशन मुस्कान चला रखा है. जिसमें बाल अवस्था में जो बच्चे किसी ढाबे, फैक्ट्री या कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनको वहां से छुड़वा कर. जिला बाल संरक्षण इकाई में भेजा जा रहा है. आज भी जिला बाल विकास समिति के मेंबरों ने कैथल में अमरगढ़ गामडी में स्थित प्रकाश स्वीटस से एक बच्चे को मुक्त करवाकर सीडब्ल्यूसी में भेज दिया है. अब सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर ही उस दुकान मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः अनिल विज के स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, स्कूलों में भेजी एक्सपायरी डेट की दवाई
अब तक 20 बच्चे हुए रेस्क्यू
अब तक जिला बाल कल्याण समिति ने कैथल से लगभग 20 बच्चों को बाल मजदूरी से हटाकर जिला बाल संरक्षण इकाई में भेज दिया है. टीम इंचार्ज राजबीर सिंह ने ये भी संदेश दिया कि आप बाल मजदूरी ना करवांए, अगर कोई बच्चा कारणवश आपके पास काम करने आता है तो स्कूल टाइम में काम ना कराएं और सुबह शाम ही उससे काम करवाएं ताकि वो स्कूल में भी जा सके.