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कैथल में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 7 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी वारदात

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Published : Mar 6, 2023, 6:47 PM IST

कैथल जिला कोर्ट ने दुष्कर्म (girl raped in kaithal ) के दोषी को 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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कैथल में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

कैथल: कोर्ट ने कैथल में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल पूनम सुनेजा ने दोषी को दस साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को डीएलएसए की ओर से दो लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं.

जानकारी के अनुसार इस संबंध में पीड़िता के पिता ने पूंडरी पुलिस थाना कैथल में 20 मार्च 2020 को धारा 365, 376, 511 आईपीसी और धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करने वाले डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता की सात वर्षीय बेटी अपने निवास के पास सड़क पर खेल रही थी.

पढ़ें: जुनैद-नासिर हत्याकांड को लेकर नूंह में तैनात की गई पुलिस जवानों की 10 टुकड़ियां

उसके साथ खेल रहे बच्चों ने उसे बताया कि बच्ची को एक आदमी उठाकर खेत की तरफ ले गया है. इस पर वह लड़की की तलाश करता हुआ, जब खेत में पहुंचा तो उसे बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. वह भाग कर बच्ची के पास पहुंचा, तो वहां पर पराली के ढेर के साथ एक 30 वर्षीय युवक बच्ची का मुंह दबाकर उसे चिल्लाने से रोक रहा था और बच्ची के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था.

पढ़ें: फतेहाबाद के गांव चांदपुरा में तनाव, गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर बनी टकराव की स्थिति, भारी पुलिस बल तैनात

शिकायतकर्ता ने किसी तरह उस युवक से मासूम बच्ची को बचाया. जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पहचान बिहार निवासी मनोज बताई थी. शिकायतकर्ता ने बच्ची को संभाला, तो मनोज मौके से भाग गया. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पूंडरी पुलिस थाना कैथल में दी. इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनोज को दोषी करार दिया और दस साल के कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

कैथल: कोर्ट ने कैथल में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल पूनम सुनेजा ने दोषी को दस साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को डीएलएसए की ओर से दो लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं.

जानकारी के अनुसार इस संबंध में पीड़िता के पिता ने पूंडरी पुलिस थाना कैथल में 20 मार्च 2020 को धारा 365, 376, 511 आईपीसी और धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करने वाले डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता की सात वर्षीय बेटी अपने निवास के पास सड़क पर खेल रही थी.

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उसके साथ खेल रहे बच्चों ने उसे बताया कि बच्ची को एक आदमी उठाकर खेत की तरफ ले गया है. इस पर वह लड़की की तलाश करता हुआ, जब खेत में पहुंचा तो उसे बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. वह भाग कर बच्ची के पास पहुंचा, तो वहां पर पराली के ढेर के साथ एक 30 वर्षीय युवक बच्ची का मुंह दबाकर उसे चिल्लाने से रोक रहा था और बच्ची के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था.

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शिकायतकर्ता ने किसी तरह उस युवक से मासूम बच्ची को बचाया. जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पहचान बिहार निवासी मनोज बताई थी. शिकायतकर्ता ने बच्ची को संभाला, तो मनोज मौके से भाग गया. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पूंडरी पुलिस थाना कैथल में दी. इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनोज को दोषी करार दिया और दस साल के कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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