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रॉकी मित्तल को मिली जमानत, पुलिस ने हटाई सरकारी अफसर पर हमला करने की धराएं - सरकारी अफसर हमला मामला

6 साल पुराने मामले में जज पर हमला करके घायल करने के आरोप में जेल में बंद रॉकी मित्तल को अदालत से जमानत मिल गई है. पुलिस ने करीब तीन सप्ताह पहले केस में जो नई धाराएं जोड़ी थीं उन्हें भी हटा दी हैं.

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रॉकी मित्तल को मिली जमानत, पुलिस ने हटाईं सरकारी अफसर पर हमला करने की धराएं
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Published : Mar 31, 2021, 9:55 AM IST

कैथल: जज पर हमले के आरोप में जेल में बंद पूर्व हरियाणा स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल को जमानत मिल गई है. रॉकी करीब 6 साल पुराने मामले में जज पर हमला करके घायल करने के आरोप में जेल में बंद थे.

मामले में पुलिस ने केस में नई धाराएं 333 व 353 जोड़कर रॉकी को 9 मार्च को पंचकूला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उसके बाद हमला करने में प्रयोग की गई नीली बत्ती बरामद करने के लिए रॉकी को तीन दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस रॉकी से नीली बत्ती बरामद नहीं कर पाई.

ये पढ़ें- कल तक कर रहे थे सरकार का प्रचार, किसान के समर्थन में बोले तो हो गए गिरफ्तार !

12 मार्च को रॉकी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने करीब तीन सप्ताह पहले केस में जोड़ी नई धाराएं हटा दी, जिसके बाद रॉकी को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई. रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी, वह हटा दी हैं. रॉकी को जमानत मिल गई.

आरोप: रॉकी मित्तल ने जज के मुंह पर मारी थी बत्ती

18 मई 2015 में नई अनाज मंडी में बदमाश ने आढ़ती मुनीष मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. आढ़तियों ने रोष स्वरूप जींद रोड बाइपास पर जाम लगा दिया था. उसी समय वहां से जज अपने परिवार सहित गाड़ी से निकल रहे थे. आरोप है कि रॉकी ने जज की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती उताकर जज के मुंह पर मारकर गंभीर घायल कर दिया था.

ये पढ़ें- कैथल: रॉकी मित्तल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की

कैथल: जज पर हमले के आरोप में जेल में बंद पूर्व हरियाणा स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल को जमानत मिल गई है. रॉकी करीब 6 साल पुराने मामले में जज पर हमला करके घायल करने के आरोप में जेल में बंद थे.

मामले में पुलिस ने केस में नई धाराएं 333 व 353 जोड़कर रॉकी को 9 मार्च को पंचकूला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उसके बाद हमला करने में प्रयोग की गई नीली बत्ती बरामद करने के लिए रॉकी को तीन दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस रॉकी से नीली बत्ती बरामद नहीं कर पाई.

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12 मार्च को रॉकी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने करीब तीन सप्ताह पहले केस में जोड़ी नई धाराएं हटा दी, जिसके बाद रॉकी को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई. रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी, वह हटा दी हैं. रॉकी को जमानत मिल गई.

आरोप: रॉकी मित्तल ने जज के मुंह पर मारी थी बत्ती

18 मई 2015 में नई अनाज मंडी में बदमाश ने आढ़ती मुनीष मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. आढ़तियों ने रोष स्वरूप जींद रोड बाइपास पर जाम लगा दिया था. उसी समय वहां से जज अपने परिवार सहित गाड़ी से निकल रहे थे. आरोप है कि रॉकी ने जज की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती उताकर जज के मुंह पर मारकर गंभीर घायल कर दिया था.

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