कैथल: रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज जीएम को भेजा गया है जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि बस चलाते समय कोई भी चालक मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और ना ही परिचालक मोबाइल पर बात करवाएं. अगर ऐसा करता कोई चालक व परिचालक मिलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर तुरंत निलंबित के आदेश जारी किए जाएंगे.
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जीएम ने कहा कि ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि मोबाइल फोन इस्तेमाल के कारण बस दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. इससे पहले भी इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं इसलिए विभाग ने ड्यूटी के समय चालकों को मोबाइल इस्तेमाल ना करने के आदेश जारी किया है.
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वहीं चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि बसों की चेकिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत करता है तो उसकी रिपोर्ट कार्यालय में तुरंत दें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.