जींद: इनेलो नेता अभय चौटाला ने जाट धर्मशाला में जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. ऐलनाबाद उपचुनाव पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर अभय चौटाला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन यदि इजाजत देता है तो निश्चित तौर पर ऐलनाबाद उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला (OP Chautala Ellenabad by-election) पार्टी के उम्मीदवार होंगे. बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था.
अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद ऐलनाबाद विधानसभा सीट खाली हो गई थी. नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर इस सीट पर उपचुनाव होना है. अभय चौटाला को इस्तीफा दिए पांच महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है. अब ओपी चौटाला की सजा भी पूरी हो चुकी है. ऐसे में अगर चुनाव आयोग ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने की अनुमति दे देता है तो वो ऐलनाबाद से पार्टी के उम्मीदवार होंगे.
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ये है पेंच!
भले ही ओमप्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल रिहा हो चुके हैं. इसके बावजूद लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1) के तहत रिहाई से 6 साल की अवधि तक यानी जून 2027 तक चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते. लेकिन, चौटाला के पास कानून की धारा-11 के तहत अपनी अयोग्यता अवधि को कम करने या खत्म करने के लिए चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है. सितंबर 2019 में आयोग ने सिक्किम के वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तमांग के चुनाव लड़ने के लिए लगी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को घटाकर एक वर्ष एक माह कर दिया था. वे भी भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए गए थे. इसी तर्ज पर ओम प्रकाश चौटाला को भी चुनाव आयोग राहत दे सकता है.