झज्जर: कृषि अध्यादेश को लेकर डीसी ने केंद्र सरकार की तारीफ की है. उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा.
'कृषि अध्यादेश से किसानों को होगा फायदा'
उन्होंने कहा कि अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी. इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा. अहम पहलू ये है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा.
किसानों की आय में होगा इजाफा
उपायुक्त जितेंद कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वे अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है.
कहीं भी बेच सकेंगे फसल
इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा. सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है.
ये अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा.
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बता दें कि देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों पर मुहर लगा दी है. इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है. सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा.