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झज्जर: हाई कोर्ट ने HUDA की ई-ऑक्शन पर लगाई रोक, किसानों को मिली राहत - बहादुरगढ़ किसान जमीन अधिग्रहण मामला

हाई कोर्ट ने झज्जर के किसानों को राहत देते हुए हुडा की बहादुरगढ़ में की जाने वाली ई-ऑक्शन पर रोक लगा दी है. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधिकरण इस मामले को दो दिनों में निपटाए.

High court stays ban on e-auction of HUDA in jhajjar
High court stays ban on e-auction of HUDA in jhajjar
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Published : Jul 7, 2020, 10:20 PM IST

झज्जर: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बहादुरगढ़ में की जाने वाली ई-ऑक्शन पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण को दो सप्ताह में आउसटीज मामला निपटाने के लिए आदेश दिए गए हैं.

HUDA की ई ऑक्शन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, देखें वीडियो

दरअसल, बहादुरगढ़ में सेक्टर-9 और 9ए बसाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसके बदले में किसानों को इन्हीं सेक्टरों में प्लॉट देने थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी जब किसानों को उनके हक के प्लॉट नहीं मिले, तो उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी.

बता दें कि, शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ के सेक्टर-9 और 9ए में आउसटीज का मामला निपटाने की बजाय प्लॉट की ई-ऑक्शन करना चाहता था, जिसके चलते किसान कोर्ट में चले गए. अब किसानों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने शहरी विकास प्राधिकरण को पहले आउसटीज एप्लीकेशनों को निपटाने के आदेश दिए गए हैं और ये काम करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण को महज दो सप्ताह का समय दिया गया है.

ये भी पढ़ें-नूंह में कोरोना ने दी दोबारा दस्तक, पिछले 24 घंटे में आए 6 नए केस

बता दें कि, बहादुरगढ़ के सेक्टर-9 और 9ए में करीब 150 किसानों ने आउसटीज कोटे के तहत प्लॉट लेने के लिए अप्लाई कर रखा है और अब उन किसानों ने शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी सौंप दी है, जिसके बाद प्लॉटों की ई-ऑक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

झज्जर: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बहादुरगढ़ में की जाने वाली ई-ऑक्शन पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण को दो सप्ताह में आउसटीज मामला निपटाने के लिए आदेश दिए गए हैं.

HUDA की ई ऑक्शन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, देखें वीडियो

दरअसल, बहादुरगढ़ में सेक्टर-9 और 9ए बसाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसके बदले में किसानों को इन्हीं सेक्टरों में प्लॉट देने थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी जब किसानों को उनके हक के प्लॉट नहीं मिले, तो उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी.

बता दें कि, शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ के सेक्टर-9 और 9ए में आउसटीज का मामला निपटाने की बजाय प्लॉट की ई-ऑक्शन करना चाहता था, जिसके चलते किसान कोर्ट में चले गए. अब किसानों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने शहरी विकास प्राधिकरण को पहले आउसटीज एप्लीकेशनों को निपटाने के आदेश दिए गए हैं और ये काम करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण को महज दो सप्ताह का समय दिया गया है.

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बता दें कि, बहादुरगढ़ के सेक्टर-9 और 9ए में करीब 150 किसानों ने आउसटीज कोटे के तहत प्लॉट लेने के लिए अप्लाई कर रखा है और अब उन किसानों ने शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी सौंप दी है, जिसके बाद प्लॉटों की ई-ऑक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

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