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पुलिस कर्मचारी की पत्नी की हत्या: जिला कोर्ट ने पुलिस को अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए - hisar woman murder case

सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 अप्रैल 2020 में जींद डीएसपी के गनमैन विक्रम द्वारा पत्नी रिंकू की हत्या मामले में न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधिकारी डीएसपी अभिमन्यु लोहान को 25 फरवरी तक अदालत में निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

hisar court
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Published : Feb 9, 2021, 10:21 PM IST

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्यारोपी कॉन्स्टेबल पति की मदद करने के चक्कर में फंसे पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक से स्टेट रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधिकारी डीएसपी अभिमन्यु लोहान को 25 फरवरी तक अदालत में निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

इस मामले में हिसार के पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए, लेकिन उनके स्थान पर डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की. अदालत ने इस मामले में 25 फरवरी को निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. उल्लेखनीय है कि मृतक के भाई विकास ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है, उसमें तथ्य गलत है.

अधिवक्ता हरदीप सिंह ने बताया कि केस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 अप्रैल को पुलिस कॉन्स्टेबल विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या सिर में 2 गोलियां लगने से हुई, जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे छोटे से की गई हत्या बताया.

ये भी पढे़ं- डीआईजी अशोक कुमार सस्पेंड, गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ हुआ था विवाद

आरोप है कि सरकारी पिस्टल से 2 गोलियां मारकर किए गए मर्डर को पुलिस ने बना दिया छोटे से की गई हत्या. बताया था इस मामले में आज डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस मामले में अदालत ने डीएसपी एसएचओ सहित कई पुलिस अधिकारी अदालत में पेश हुए थे. इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में डीएसपी अशोक, डीएसपी जींद कप्तान सिंह, सिटी थाना प्रभारी विनोद कुमार, एएसआई सतपाल, एएसआई सुमन कुमारी, एएसआई सुमेर सिंह, एएसआई राजू ,सीन ऑफ क्राइम डॉ. अजय, हेड कॉन्स्टेबल बनवारीलाल को एडीजे डॉक्टर पंकज की कोर्ट ने आज 9 फरवरी को तलब किया था. हिसार रेंज आईजी और एसपी से कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी.

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्यारोपी कॉन्स्टेबल पति की मदद करने के चक्कर में फंसे पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक से स्टेट रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधिकारी डीएसपी अभिमन्यु लोहान को 25 फरवरी तक अदालत में निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

इस मामले में हिसार के पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए, लेकिन उनके स्थान पर डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की. अदालत ने इस मामले में 25 फरवरी को निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. उल्लेखनीय है कि मृतक के भाई विकास ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है, उसमें तथ्य गलत है.

अधिवक्ता हरदीप सिंह ने बताया कि केस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 अप्रैल को पुलिस कॉन्स्टेबल विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या सिर में 2 गोलियां लगने से हुई, जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे छोटे से की गई हत्या बताया.

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आरोप है कि सरकारी पिस्टल से 2 गोलियां मारकर किए गए मर्डर को पुलिस ने बना दिया छोटे से की गई हत्या. बताया था इस मामले में आज डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस मामले में अदालत ने डीएसपी एसएचओ सहित कई पुलिस अधिकारी अदालत में पेश हुए थे. इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में डीएसपी अशोक, डीएसपी जींद कप्तान सिंह, सिटी थाना प्रभारी विनोद कुमार, एएसआई सतपाल, एएसआई सुमन कुमारी, एएसआई सुमेर सिंह, एएसआई राजू ,सीन ऑफ क्राइम डॉ. अजय, हेड कॉन्स्टेबल बनवारीलाल को एडीजे डॉक्टर पंकज की कोर्ट ने आज 9 फरवरी को तलब किया था. हिसार रेंज आईजी और एसपी से कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी.

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