हिसार: शादी से इनकार करने पर चाकू से गोदकर युवती की हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 12000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को 15 फरवरी के दिन दोषी नवीन को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार दिया था.
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आपको बता दे कि 2 सितंबर 2017 को ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित फूड हब कैफे में रेलवे कॉलोनी वासी पूजा की हत्या कर दी गयी थी. पूजा राजकीय कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी. और दोषी नवीन ने पूजा से शादी करना चाहता था. शादी से इंकार करने के कारण आरोपी ने पूजा की हत्त्या की थी. 12 सितंबर 2017 को पूजा के पिता शिव लाल की शिकायत पर नवीन के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
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छात्रा के पिता शिव लाल ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि नवीन पूजा को परेशान करता था. तब मैंने उसे समझाया था कि मेरी बेटी को परेशान मत करो. शिकायत में बताया था कि पूजा ने कहा कि नवीन मुझे शादी करने के लिए कह रहा है. कि शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा. पूजा ने नवीन को शादीकरने के लिए मना कर दिया थी. 12 सितंबर 2017 को मुझे सूचना मिली कि फूड हब कैफे में पूजा की नवीन ने हत्या कर दी है.