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डिफाल्टर किसानों को एकमुश्त लोन चुकाने पर ब्याज में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट - हिसार ताजा समाचार

हरियाणा सरकार ने ओटीएस-2019 (OTS-2019 New Scheme) के तहत किसानों के लिए नई स्कीम (Haryana government new scheme) चलाई है.

Haryana government new scheme
Haryana government new scheme
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Published : Nov 17, 2021, 8:48 AM IST

Updated : Nov 17, 2021, 12:18 PM IST

हिसार: हरियाणा सरकार ने ओटीएस-2019 (OTS-2019 New Scheme) के तहत किसानों के लिए नई स्कीम (Haryana government new scheme) चलाई है. इस स्कीम के तहत डिफाल्टर घोषित किए गए किसानों को लोन की रकम चुकाने पर ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा इस योजना का लाभ किसान 31 दिसंबर 2021 तक उठा सकते हैं.

जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राय साहब गोदारा ने बताया कि सरकार द्वारा ओटीएस-2019 का फायदा उठाने के लिए एक और अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है. जो किसान 30 सितंबर 2020 को बैंक डिफाल्टर थे, उनको 50 प्रतिशत ब्याज की माफी दी जाएगी. योजना के तहत 2315 किसानों को 70 करोड़ 53 लाख 26 हजार के ब्याज की माफी दी जानी है.

ये भी पढ़ें- पंजाब चुनाव में प्रत्याशी उतारने के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के निशाने पर आए चढूनी, क्या संयुक्त किसान मोर्चा करेगा कोई कार्रवाई?

इस योजना के तहत किसान अपना ऋण एकमुश्त अदा कर देय ब्याज की 50 प्रतिशत माफी और पेनल्टी का 100 प्रतिशत लाभ उठा सकते हैं. सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित हिसार की शाखाओं हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला और आदमपुर में किसान अपना ऋण एकमुश्त अदा करके 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत पेनल्टी का लाभ उठा सकते हैं.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat App

हिसार: हरियाणा सरकार ने ओटीएस-2019 (OTS-2019 New Scheme) के तहत किसानों के लिए नई स्कीम (Haryana government new scheme) चलाई है. इस स्कीम के तहत डिफाल्टर घोषित किए गए किसानों को लोन की रकम चुकाने पर ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा इस योजना का लाभ किसान 31 दिसंबर 2021 तक उठा सकते हैं.

जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राय साहब गोदारा ने बताया कि सरकार द्वारा ओटीएस-2019 का फायदा उठाने के लिए एक और अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है. जो किसान 30 सितंबर 2020 को बैंक डिफाल्टर थे, उनको 50 प्रतिशत ब्याज की माफी दी जाएगी. योजना के तहत 2315 किसानों को 70 करोड़ 53 लाख 26 हजार के ब्याज की माफी दी जानी है.

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इस योजना के तहत किसान अपना ऋण एकमुश्त अदा कर देय ब्याज की 50 प्रतिशत माफी और पेनल्टी का 100 प्रतिशत लाभ उठा सकते हैं. सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित हिसार की शाखाओं हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला और आदमपुर में किसान अपना ऋण एकमुश्त अदा करके 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत पेनल्टी का लाभ उठा सकते हैं.

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Last Updated : Nov 17, 2021, 12:18 PM IST
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