हिसार: जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को ढाई साल के बच्चे के हत्यारे को फांसी की सजा (hisar murder accused Sentence to death) सुनाई गई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंदर सिंह की अदालत ने आरोपी हेमराज को हत्या करने और शव को खुर्द बुर्द करने के मामले में दोषी करार दिया था. मिली जानकारी के अनुसार 2018 में हेमराज नाम का व्यक्ति सुमन नाम की एक महिला को शादी का झांसा देकर अपने साथ रहने के लिए गांव गैबीपुर लाया था.
इस महिला के साथ उसका ढाई साल का बच्चा शिवा भी था. हेमराज उस बच्चे शिवा को पसंद नहीं करता था और उसने बच्चे को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया था. फिर अचानक 16 जून 2018 को वह रात को बच्चे को ले गया और उसकी हत्या करके कस्सी से उसका गला काट दिया. क्रूरता की हद पार करते हुए उसने शिवा की गर्दन को धड़ से अलग करके नाले में फेंक दिया. उसके बाद हेमराज के खेत से ढाई साल के बच्चे शिवा का शव बरामद हुआ.
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तत्कालीन सरपंच अर्जुन मेहता ने उस समय पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जांच और पूछताछ के बाद आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया. हेमराज से पूछताछ कर पुलिस ने नाले से शिवा की गर्दन को भी बरामद किया. पुलिस ने तमाम जांच और सबूत कोर्ट में पेश किए और अब न्यायालय ने उसे बच्चे की हत्या का दोषी मानते हुए सजा ए मौत सुनाई है.
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