ETV Bharat / state

नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों गाज! 35 हजार छात्रों के भविष्य पर खतरा - School

गुरुग्राम में चल रहे करीब 88 निजी स्कूलों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है. शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर जल्द ही निजी स्कूलों ने जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया तो ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिला शिक्षा अधिकारी का दफ्तर
author img

By

Published : Mar 30, 2019, 5:56 PM IST

गुरुग्राम: साइबर सिटी में 88 निजी स्कूलों पर गाज गिरना तय है. हाल ही में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके कारण यहां पढ़ने वाले करीब 35 हजार छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है.

हालांकि शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है. नियम पूरे करने पर ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी. इससे पहले अगर स्कूल खुले तो संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

इससे पहले भी विभाग ने कई स्कूलों को नोटिस जारी कर नियम पूरे करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों का संचालन किया जा रहा था. इस पूरे मामले से स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.वहीं नया सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने इस आदेश से हर सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए यहां पढ़ रहे छात्रों को आवेदन करना होगा, जिससे बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

प्रेमलता, मौलिक शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम

साल 2014 में नई सरकार बनने से पहले इन स्कूलों को नियमों में छूट देने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक इतने स्कूल बंद होने से कई शिक्षक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे. साल 2003 के बाद खुले स्कूलों को ही बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने कहा कि काफी समय से इन स्कूलों को नियम पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल संचालकों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है और धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. प्रेमलता ने कहा कि अगर स्कूल संचालकों ने पूरे दस्तावेज किए बिना स्कूलों का संचालन किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इन नियमों का हो पालन

जहां आर्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्कूलों में 18 कमरे साइंस स्ट्रीम वाले स्कूलों के पास 22 कमरे जरूरी है. दसवीं क्लास तक के स्कूल 2000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 15 वर्ग मीटर में 2 मंजिल होने चाहिए 800 कॉमर्स वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 2250 वर्ग मीटर में 2 मंजिल हो.

साइंस स्ट्रीम वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4000 वर्ग मीटर में 2 मंजिल और 3000 वर्ग मीटर के साथ 16 कमरे जरूरी. हालांकि गुरुग्राम में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों की भरमार है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कब शिकंजा कसता है.

गुरुग्राम: साइबर सिटी में 88 निजी स्कूलों पर गाज गिरना तय है. हाल ही में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके कारण यहां पढ़ने वाले करीब 35 हजार छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है.

हालांकि शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है. नियम पूरे करने पर ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी. इससे पहले अगर स्कूल खुले तो संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

इससे पहले भी विभाग ने कई स्कूलों को नोटिस जारी कर नियम पूरे करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों का संचालन किया जा रहा था. इस पूरे मामले से स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.वहीं नया सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने इस आदेश से हर सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए यहां पढ़ रहे छात्रों को आवेदन करना होगा, जिससे बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

प्रेमलता, मौलिक शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम

साल 2014 में नई सरकार बनने से पहले इन स्कूलों को नियमों में छूट देने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक इतने स्कूल बंद होने से कई शिक्षक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे. साल 2003 के बाद खुले स्कूलों को ही बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने कहा कि काफी समय से इन स्कूलों को नियम पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल संचालकों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है और धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. प्रेमलता ने कहा कि अगर स्कूल संचालकों ने पूरे दस्तावेज किए बिना स्कूलों का संचालन किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इन नियमों का हो पालन

जहां आर्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्कूलों में 18 कमरे साइंस स्ट्रीम वाले स्कूलों के पास 22 कमरे जरूरी है. दसवीं क्लास तक के स्कूल 2000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 15 वर्ग मीटर में 2 मंजिल होने चाहिए 800 कॉमर्स वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 2250 वर्ग मीटर में 2 मंजिल हो.

साइंस स्ट्रीम वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4000 वर्ग मीटर में 2 मंजिल और 3000 वर्ग मीटर के साथ 16 कमरे जरूरी. हालांकि गुरुग्राम में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों की भरमार है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कब शिकंजा कसता है.

Intro:साइबर सिटी गुरुग्राम में 88 निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज.... शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है .....यहां पढ़ने वाले 35000 छात्रों का भविष्य अधर मे है.... हालांकि शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है.... नियम पूरे करने पर ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी इससे पहले अगर स्कूल खुले तो संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है

बाइट= प्रेमलता मौलिक, शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम


Body:इससे पहले भी विभाग ने कहीं स्कूलों को नोटिस जारी कर नियम पूरे करने के आदेश जारी किए गए थे.... लेकिन अभी तक नियमों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से चल रहे हैं....वही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है....वही नया सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने इस आदेश से हर सरकारी स्कूल मैं प्रवेश के लिए यहां पढ़ रहे छात्रों को आवेदन करना होगा जिससे मुसीबत खड़ी हो सकती है साल 2014 में नई सरकार बनने से पहले इन स्कूलों को नियमों में छूट देने की बात कही गई थी....लेकिन अचानक इतने स्कूल बंद होने से कई शिक्षक और कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे..... साल 2003 के बाद खुले स्कूलों को ही बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं....वही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने कहा कि काफी समय से इन स्कूलों को नियम पूरा करने के लिए कहा जा रहा है नियम पूरे किए बगैर स्कूल खुले तो इनके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाएगा...

बाइट= प्रेमलता मौलिक, शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम


Conclusion:यह नियम पूरे करने जरूरी है...जहा आर्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्कूलों में 18 कमरे साइंस स्ट्रीम वाले स्कूलों के पास 22 कमरे जरूरी दसवीं क्लास तक के स्कूल 2000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 15 वर्ग मीटर में 2 मंजिल होने चाहिए 800 कॉमर्स वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3000 वर्ग मीटर में 1 मंजिल और 2250 वर्ग मीटर में 2 मंजिल हो साइंस स्ट्रीम वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4000 वर्ग मीटर में 2 मंजिल और 3000 वर्ग मीटर के साथ 16 कमरे जरूरी.... हालांकि गुरुग्राम में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों की भरमार है अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कब शिकंजा कसता है....
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.