गुरुग्राम: जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति के गैर जरूरी उद्देश्य को लेकर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये आदेश जिला उपायुक्त अमित खत्री द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 के तहत लागू किया गया हैं.
गुरुग्राम के उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 4 मई सोमवार से लेकर 17 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले की सीमाओं के भीतर और बाहर व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक रहेगी.
इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, घातक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी मेडिकल इमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में उल्लेखित आवश्यक जरूरतों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में बाहर नहीं आएंगे.
यही नहीं, किसी भी सार्वजनिक स्थान या संगठन में 5 से या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इन आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188, 269 और 270 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.