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नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू, लाठी-डंडे लेकर चलने पर भी रोक, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद - ईटीवी भारत नूंह हिंसा अपडेट

हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बृज मंडल शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. नूंह के साथ ही आस पास के जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है. तनाव को देखते हुए गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.

Section 144 implemented in Gurugram
गुरुग्राम में धारा 144 लागू
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Published : Jul 31, 2023, 10:33 PM IST

Updated : Jul 31, 2023, 11:23 PM IST

नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू

गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा का असर दूसरे जिलों में दिखने लगा है. नूंह समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी प्रशानस ने दिया है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर गुरुग्राम के जिलाधीश व डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में दो गुटों की हिंसा में एक की मौत, कई पुलिसकर्मी समेत 20 घायल, सरकार ने केंद्र से मांगी सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है. गुरुग्राम में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. जो कि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उधर फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने किए आदेश जारी किया है. जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए सोशल मीडिया व संदिग्ध व्यक्तियों पर फरीदाबाद साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच की पैनी नजर. सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पोर्टल, यूट्यूब पर फरीदाबाद पुलिस नजर बनाए हुए है. ऐसे असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई जा रही है.

वहीं रेवाड़ी के जिलाधीश एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने रेवाड़ी में भी कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. सोमवार देर रात जिलाधीश इमरान रजा द्वारा आदेश जारी किए गए. जारी आदेश में आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. सम्बंधित अधिकारियों को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि नूंह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूंह में तनाव की स्थिति है. जिसके चलते हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां-जहां भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है. वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है. मेवात के एसपी छुट्टी पर थे लेकिन पलवल के एसपी के पास दोनों जिलों का चार्ज था. वो मौके पर उपस्थित हैं.

तनावग्रस्त इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैरा मिलिट्री फोर्स की तीन कंपनियां मांगी है, जो नूंह में एयर ड्रॉप की जायेगी. हिंसा में अभी तक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई पुलिसकर्मी समेत करीब 20 लोग घायल हैं. तीन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में VHP की शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में पथराव और फायरिंग, कई गाड़ियां फूंकी, 3 पुलिसकर्मी समेत 20 घायल, SMS और इंटरनेट सेवा बंद

नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू

गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा का असर दूसरे जिलों में दिखने लगा है. नूंह समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी प्रशानस ने दिया है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर गुरुग्राम के जिलाधीश व डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है.

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है. गुरुग्राम में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. जो कि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उधर फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने किए आदेश जारी किया है. जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए सोशल मीडिया व संदिग्ध व्यक्तियों पर फरीदाबाद साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच की पैनी नजर. सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पोर्टल, यूट्यूब पर फरीदाबाद पुलिस नजर बनाए हुए है. ऐसे असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई जा रही है.

वहीं रेवाड़ी के जिलाधीश एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने रेवाड़ी में भी कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. सोमवार देर रात जिलाधीश इमरान रजा द्वारा आदेश जारी किए गए. जारी आदेश में आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. सम्बंधित अधिकारियों को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि नूंह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूंह में तनाव की स्थिति है. जिसके चलते हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां-जहां भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है. वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है. मेवात के एसपी छुट्टी पर थे लेकिन पलवल के एसपी के पास दोनों जिलों का चार्ज था. वो मौके पर उपस्थित हैं.

तनावग्रस्त इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैरा मिलिट्री फोर्स की तीन कंपनियां मांगी है, जो नूंह में एयर ड्रॉप की जायेगी. हिंसा में अभी तक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई पुलिसकर्मी समेत करीब 20 लोग घायल हैं. तीन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है.

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Last Updated : Jul 31, 2023, 11:23 PM IST
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