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200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामला: गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के मालिक राज गहलोत की होगी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी

गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है. राज सिंह गहलोत को बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामला
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Published : Aug 7, 2021, 9:42 AM IST

नई दिल्ली: बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज सिंह गहलोत की ईडी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी, जो आज पूरा हो रहा है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने गहलोत की सात दिनों की ईडी हिरासत की मांग की थी. गहलोत की ओर से वकील विकास पाहवा ने ईडी हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. गहलोत को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट पहले ही गहलोत को सात दिनों की ईडी हिरासत दे चुका है.

गहलोत पर 200 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है. राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया है. ईडी गहलोत के ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है. जांच में पता चला कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है, वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. इस मामले में ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. जिस पर कोर्ट ने राज सिंह गहलोत को ईडी हिरासत में भेज दिया था.

नई दिल्ली: बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज सिंह गहलोत की ईडी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी, जो आज पूरा हो रहा है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने गहलोत की सात दिनों की ईडी हिरासत की मांग की थी. गहलोत की ओर से वकील विकास पाहवा ने ईडी हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. गहलोत को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट पहले ही गहलोत को सात दिनों की ईडी हिरासत दे चुका है.

गहलोत पर 200 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है. राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया है. ईडी गहलोत के ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है. जांच में पता चला कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है, वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. इस मामले में ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. जिस पर कोर्ट ने राज सिंह गहलोत को ईडी हिरासत में भेज दिया था.

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