गुरुग्राम: नूंह हिंसा समेत पटौदी फायरिंग केस में भी आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ता मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. फिलहाल मोनू मानेसर को गुरुग्राम की भोंडसी जेल में ही रहना होगा. बुधवार को मोनू मानेसर की पटौदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. उसकी अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी.
मोनू मानेसर को गुरुग्राम पुलिस राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी. कोर्ट में पेश करके पुलिस ने मोनू मानेसर को चार दिन की रिमांड पर लिया था. जिसके बाद 11 अक्टूबर को कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया था. 25 अक्टूबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी फिर से पेशी हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब एक बार फिर मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल में ही रहने का आदेश दिया.
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मोनू मानेसर को पटौदी फायरिंग केस में गुरुग्राम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया था. चार दिन की पुलिस रिमांड में उससे पुलिस ने पूछताछ की और असलहे भी बरामद किए. मोनू मानेसर को नूंह हिंसा के मामले में सबसे पहले नूंह पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेशी के बाद नासिर-जुनैद हत्याकांड में उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया था.
राजस्थान में पुलिस ने मोनू मानेसर से पूछताछ की जिसके बाद जिला कोर्ट ने उसे राजस्थान की जेल में भेज दिया. गुरुग्राम पुलिस पटौदी में हुई फायरिंग केस की जांच के लिए राजस्थान से मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई. इस दौरान उससे पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया.