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महाचालान पर महा'हड़ताल': हरियाणा में भी दिखा ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर, सूनी रही सड़कें - transporter strike haryana

गुरुवार को बढ़े चालान के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की. ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर हरियाणा में भी देखने को मिला.

हरियाणा में भी दिखा ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर
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Published : Sep 19, 2019, 11:55 PM IST

Updated : Sep 20, 2019, 12:04 AM IST

चंडीगढ़: गुरुवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल की. ये हड़ताल ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों खासकर बढ़े हुए चालान के खिलाफ की गई. इस हड़ताल का असर साफ तौर पर हरियाणा में भी देखने को मिला. चाहे वो फिर गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या फिर पानीपत.

बंद रहे स्कूल, लोगों को हुई परेशानी
हड़ताल से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कई स्कूल गुरुवार को बंद रहे. वहीं आम लोगों को खासकर नौकरी पेशा लोगों को ऑटो या बस नहीं मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी.

चालान के विरोध में हड़ताल
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का हरियाणा ही नहीं पूरे देश में विरोध हो रहा है. कई राज्य सरकारें जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में तो इस एक्ट में कई बदलाव कर चालान को 50 से 90 फीसदी तक कम कर दिया गया है. हड़ताल का आह्वान करने वाले संगठन यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मैक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल थे.

हरियाणा में भी दिखा महाहड़ताल का असर

ये भी पढ़िए: जींद: तेज रफ्तार के कारण बस पलटी, 3 की हालत गंभीर

क्या हैं नए नियम?

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी.
  • बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था. योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर चालान पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
  • निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है. इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है.
  • नए कानून के मुताबिक गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
  • नए कानून के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा.

चंडीगढ़: गुरुवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल की. ये हड़ताल ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों खासकर बढ़े हुए चालान के खिलाफ की गई. इस हड़ताल का असर साफ तौर पर हरियाणा में भी देखने को मिला. चाहे वो फिर गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या फिर पानीपत.

बंद रहे स्कूल, लोगों को हुई परेशानी
हड़ताल से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कई स्कूल गुरुवार को बंद रहे. वहीं आम लोगों को खासकर नौकरी पेशा लोगों को ऑटो या बस नहीं मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी.

चालान के विरोध में हड़ताल
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का हरियाणा ही नहीं पूरे देश में विरोध हो रहा है. कई राज्य सरकारें जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में तो इस एक्ट में कई बदलाव कर चालान को 50 से 90 फीसदी तक कम कर दिया गया है. हड़ताल का आह्वान करने वाले संगठन यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मैक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल थे.

हरियाणा में भी दिखा महाहड़ताल का असर

ये भी पढ़िए: जींद: तेज रफ्तार के कारण बस पलटी, 3 की हालत गंभीर

क्या हैं नए नियम?

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी.
  • बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था. योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर चालान पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
  • निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है. इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है.
  • नए कानून के मुताबिक गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
  • नए कानून के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा.
Intro:1 सितंबर से नया मोटर व्हीक्ल एक्ट-2019 लागू होने के बाद से लगातार ट्रकों के हो रहे चालान की वजह से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने आज बृहस्पतिवार को हड़ताल की घोषणा की है। इससे दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह से ही सार्वजनिक वाहनों के पहिए थम गए हैं।हालांकि गुरुग्राम में इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है....

Body:न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्टरों के हालात खराब होने लगे है...एक तरफ चालान में भारी जुर्माना का प्रावधान और दूसरी तरफ नए इंश्योरेंस और दुर्घटना के बाद मुआवजा की राशि में भारी बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को ट्रांसपोर्टरों ने सांकेतिक बंद का आह्वान किया है...हालांकि इस बंद का गुरुग्राम में मिला जुला असर दिख रहा है....कई प्राइवेट बस चल रहे हैं तो वहीं थ्री विह्लर भी सड़कों पर दौरते नजर आए ....लेकिन भरे वाहनों के पहिए बिलकुल थमें नजर आ रहे हैं...गुरुग्राम के ट्रांमसपोर्ट नगर में माल वाहक ट्रक संचालक हड़ताल में शआमिल नजर आए...संचालकों का आरोप हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है ऐसे में जल्द ही सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगें..


बाइट=रामलखन ,ट्रैांसपोर्टर,गुरुग्राम
बाइट=जयभगवान,ट्रांसपोर्टर,गुरुग्राम

Conclusion:ट्ररांसपोर्टरों की माने तो पहले ही आर्थिक मंदी की वजह ने कमर तोड़ दी है और उपर से चालान की बढ़ी राशि ने उन्हें परेशान कर दिया है...एक दिन के सांकेतिक हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्टरोंको करोड़ों के नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है ऐसे में देखना होगा कि सरकार ट्रांसपोर्टरों के सांकेतिक हड़ताल को कितना गंभीरता से लेती है......
Last Updated : Sep 20, 2019, 12:04 AM IST
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