चंडीगढ़: गुरुवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल की. ये हड़ताल ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों खासकर बढ़े हुए चालान के खिलाफ की गई. इस हड़ताल का असर साफ तौर पर हरियाणा में भी देखने को मिला. चाहे वो फिर गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या फिर पानीपत.
बंद रहे स्कूल, लोगों को हुई परेशानी
हड़ताल से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कई स्कूल गुरुवार को बंद रहे. वहीं आम लोगों को खासकर नौकरी पेशा लोगों को ऑटो या बस नहीं मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी.
चालान के विरोध में हड़ताल
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का हरियाणा ही नहीं पूरे देश में विरोध हो रहा है. कई राज्य सरकारें जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में तो इस एक्ट में कई बदलाव कर चालान को 50 से 90 फीसदी तक कम कर दिया गया है. हड़ताल का आह्वान करने वाले संगठन यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मैक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल थे.
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क्या हैं नए नियम?
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी.
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था. योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर चालान पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
- निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है. इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है.
- नए कानून के मुताबिक गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
- नए कानून के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा.