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गुरुग्राम में बिल्डर्स पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सख्त, मनमानी की तो होगी कार्रवाई - गुरुग्राम न्यूज

गुरुग्राम में सुपर एरिया के नाम से फ्लैट खरीददार से वसूली करने वाले बिल्डरों पर अब हरेरा कार्रवाई करने का मन बना लिया है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के चेयरमैन के के खंडेलवाल ने ये बयान दिया है.

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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम
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Published : Apr 28, 2021, 11:20 AM IST

गुरुग्राम: सुपर एरिया ने नाम पर चलने वाली लूट अब जल्द खत्म होगी. ये कहना है हरेरा के चेयरमैन के.के. खंडेलवाल का. दरअसल तमाम बिल्डर्स फ्लैट्स के सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के नाम पर सालों से बायर्स के साथ फ्रॉड और शोषण करते आ रहे थे. जिसके बाद विभाग ने इस पर संज्ञान ले 2014 के कानूनों में संसोधन कर 2017 से नए प्रावधान लागू करवा दिए.

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जिसके बाद भी हरेरा को लगातार बिल्डर्स के खिलाफ सुपर एरिया के नाम पर लूट की शिकायतें मिल रही थी. वहीं इस मामले में हरेरा के चेयरमैन के के खंडेलवाल की मानें तो सुपर एरिया की लूट मामले में विभाग पैनी नजर बनाए हुए है और जल्द ही ऐसे तमाम बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बिल्डर्स की मनमानी पर हरेरा सख्त, रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के चेयरमैन के के खंडेलवाल का बयान

इस मामले में के.के. खंडेलवाल की माने तो नए कानून के तहत अब बिल्डर्स न केवल कार्पेट एरिया का ही पैसा वसूल पाएंगे. बल्कि कंप्लीशन के बाद ही रजिस्ट्री करवा पाएंगे. के.के. खंडेलवाल की माने तो बिल्डर्स को बायर्स के साथ पारदर्शिता रखनी ही होगी और कानून न मानने वाले बिल्डर्स के साथ हरेरा सख्ती से पेश आएगा और बिल्डर्स के खिलाफ कानून कार्रवाई के लिए तैयार हो गया है.

ये भी पढ़ें: हिसार: PWD ने म्यूजियम के लिए मांगा 35 करोड़ रुपये का और बजट

दरअसल तकरीबन बिल्डर्स बायर्स को कानूनी जानकारी न होने के फ्लैट के सुपर एरिया के नाम पर वसूली करने में लगा था. जबकि बिल्डर्स सिर्फ कार्पेट एरिया का ही पैसा वसूल सकता है.

ये भी पढ़ें: हिसारः अवैध निर्माण को लेकर सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम से मांगा रिकॉर्ड

हालांकि हरेरा ने आदेश जारी कर इस अवैध वसूली पर सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सुपर एरिया के नाम पर हो रही ये अवैध वसूली पर आखिर कब तक रोक लग पाती है.

गुरुग्राम: सुपर एरिया ने नाम पर चलने वाली लूट अब जल्द खत्म होगी. ये कहना है हरेरा के चेयरमैन के.के. खंडेलवाल का. दरअसल तमाम बिल्डर्स फ्लैट्स के सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के नाम पर सालों से बायर्स के साथ फ्रॉड और शोषण करते आ रहे थे. जिसके बाद विभाग ने इस पर संज्ञान ले 2014 के कानूनों में संसोधन कर 2017 से नए प्रावधान लागू करवा दिए.

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जिसके बाद भी हरेरा को लगातार बिल्डर्स के खिलाफ सुपर एरिया के नाम पर लूट की शिकायतें मिल रही थी. वहीं इस मामले में हरेरा के चेयरमैन के के खंडेलवाल की मानें तो सुपर एरिया की लूट मामले में विभाग पैनी नजर बनाए हुए है और जल्द ही ऐसे तमाम बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बिल्डर्स की मनमानी पर हरेरा सख्त, रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के चेयरमैन के के खंडेलवाल का बयान

इस मामले में के.के. खंडेलवाल की माने तो नए कानून के तहत अब बिल्डर्स न केवल कार्पेट एरिया का ही पैसा वसूल पाएंगे. बल्कि कंप्लीशन के बाद ही रजिस्ट्री करवा पाएंगे. के.के. खंडेलवाल की माने तो बिल्डर्स को बायर्स के साथ पारदर्शिता रखनी ही होगी और कानून न मानने वाले बिल्डर्स के साथ हरेरा सख्ती से पेश आएगा और बिल्डर्स के खिलाफ कानून कार्रवाई के लिए तैयार हो गया है.

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दरअसल तकरीबन बिल्डर्स बायर्स को कानूनी जानकारी न होने के फ्लैट के सुपर एरिया के नाम पर वसूली करने में लगा था. जबकि बिल्डर्स सिर्फ कार्पेट एरिया का ही पैसा वसूल सकता है.

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हालांकि हरेरा ने आदेश जारी कर इस अवैध वसूली पर सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सुपर एरिया के नाम पर हो रही ये अवैध वसूली पर आखिर कब तक रोक लग पाती है.

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