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गुरुग्राम: कंटेनमेंट जोन से बाहर उद्योगों में पूरे स्टाफ को काम करने की अनुमति

लॉकडाउन 4.0 को लेकर गुरुग्राम के उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है. गुरुग्राम प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन के बाहर उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इससे पहले कोरोना के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आधे स्टाफ को काम करने की परमिशन दी गई थी.

gurugram administration guideline for industry out of containment zone
gurugram administration guideline for industry out of containment zone
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Published : May 20, 2020, 7:45 PM IST

गुरुग्राम: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन4 का ऐलान किया गया है. पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन4.0 लागू रहेगा. इस दौरान कई सेवाओं को छूट मिली है, जबकि कुछ सेवा पर पहले की तरह पाबंदी जारी है. इसी बीच गुरुग्राम में लॉकडाउन4.0 को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत दी है.

उद्योगों को पूरे स्टॉफ के साथ काम करने की मिली अनुमति

बता दें कि गुरुग्राम जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने लॉकडाउन4.0 के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला में उद्योगों को राहत दी है. इसके लिए जारी आदेशों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को पूरे स्टॉफ के साथ संचालन की अनुमति दी गई है.

gurugram administration guideline for industry out of containment zone
गुरुग्राम प्रशासन दिशा-निर्देश

गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की ये गाइडलाइन

हरियाणा सरकार द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिलाधीश के आदेशों में औद्योगिक इकाइयों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है. सभी प्रकार के इंडिस्ट्रयल एरिया जिसमें आईएमटी, आईए, आईडीसी और एसईजेड को ए श्रेणी में रखा गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगो को बी श्रेणी, ई-कॉमर्स कंपनियों को सी श्रेणी और शहरी एंव नगरपालिका क्षेत्र में स्थित अन्य उद्योगों को डी श्रेणी में रखा गया है.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

इन सभी चारों श्रेणियों के उद्योगों को 19 से 31 मई तक अपने शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी जानें-प्रदेश में बुधवार को मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल एक्टिव केस 328

गौरतलब है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने कई रियायतें दी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे. इसके अलावा हरियाणा के सभी 22 जिलों को ऑरेंज जोन माना गया था. सरकार की तरफ से केवल वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, जहां कोरोना के केस मिले हैं.

हरियाणा सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह काम करने की अनुमति दे दी है. कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले उद्योगों को सरकार से ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी. बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश में दो महीने बाद रोडवेज बसों की सेवा भी शुरू की गई थी.

गुरुग्राम में नहीं टला कोरोना का खतरा

गुरुग्राम में बात करें कोरोना की तो साइबर सिटी में कोविड-19 के 220 मामले सामने आ चुके हैं. ये मामले पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं. इनमें से 114 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है. गुरुग्राम में इस समय कोरोना के 106 मामले ही एक्टिव हैं.

गुरुग्राम: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन4 का ऐलान किया गया है. पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन4.0 लागू रहेगा. इस दौरान कई सेवाओं को छूट मिली है, जबकि कुछ सेवा पर पहले की तरह पाबंदी जारी है. इसी बीच गुरुग्राम में लॉकडाउन4.0 को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत दी है.

उद्योगों को पूरे स्टॉफ के साथ काम करने की मिली अनुमति

बता दें कि गुरुग्राम जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने लॉकडाउन4.0 के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला में उद्योगों को राहत दी है. इसके लिए जारी आदेशों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को पूरे स्टॉफ के साथ संचालन की अनुमति दी गई है.

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गुरुग्राम प्रशासन दिशा-निर्देश

गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की ये गाइडलाइन

हरियाणा सरकार द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिलाधीश के आदेशों में औद्योगिक इकाइयों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है. सभी प्रकार के इंडिस्ट्रयल एरिया जिसमें आईएमटी, आईए, आईडीसी और एसईजेड को ए श्रेणी में रखा गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगो को बी श्रेणी, ई-कॉमर्स कंपनियों को सी श्रेणी और शहरी एंव नगरपालिका क्षेत्र में स्थित अन्य उद्योगों को डी श्रेणी में रखा गया है.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

इन सभी चारों श्रेणियों के उद्योगों को 19 से 31 मई तक अपने शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने कई रियायतें दी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे. इसके अलावा हरियाणा के सभी 22 जिलों को ऑरेंज जोन माना गया था. सरकार की तरफ से केवल वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, जहां कोरोना के केस मिले हैं.

हरियाणा सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह काम करने की अनुमति दे दी है. कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले उद्योगों को सरकार से ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी. बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश में दो महीने बाद रोडवेज बसों की सेवा भी शुरू की गई थी.

गुरुग्राम में नहीं टला कोरोना का खतरा

गुरुग्राम में बात करें कोरोना की तो साइबर सिटी में कोविड-19 के 220 मामले सामने आ चुके हैं. ये मामले पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं. इनमें से 114 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है. गुरुग्राम में इस समय कोरोना के 106 मामले ही एक्टिव हैं.

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