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घर में घुसकर महिला और उसकी बेटियों से मारपीट मामला, 6 दोषियों को सजा का ऐलान

फतेहाबाद में घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी से मारपीट करने वाले 5 दोषियों को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. जबकि एक और दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है.

fatehabad fast track court
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Published : Jan 19, 2023, 7:43 AM IST

फतेहाबाद: घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने के 5 दोषियों को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है. जबकि एक को 3 साल कैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने इस मामले में 6 को दोषी करार ठहराया था. जिनमें पांच दोषियों को 5-5 साल और 1 दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक टोहाना निवासी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन व बनवारी लाल के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करवाया था. फतेहाबाद में महिला से मारपीट मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 16 मई 2019 को वो अपने बच्चों के साथ घर पर सोई हुई थी. तभी उसके रिश्तेदार घर में आ गए और मकान बंद करके उसे और उसकी नाबालिग लड़कियों को डंडों पीटा. जिससे की उन्हें काफी चोट आई. उन्होंने बचाने का शोर किया, लेकिन मौके पर मदद के लिए कोई पड़ोसी नहीं आया. जिसके बाद हमलावरों ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो सभी को जान से मार देंगे. जिसके बाद वो चले गए.

ये भी पढ़ें- करनाल में शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपी ने 16 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को दिया अंजाम

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट इसलिए की कि उसके जेठ की लड़की बिना बताए कहीं चली गई थी. आरोपियों को शक था कि इसके बारें में हमें पता है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोषी सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन को 5 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दोषी बनवारी लाल को दोषी करार देकर 3 साल की कैद और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

फतेहाबाद: घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने के 5 दोषियों को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है. जबकि एक को 3 साल कैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने इस मामले में 6 को दोषी करार ठहराया था. जिनमें पांच दोषियों को 5-5 साल और 1 दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक टोहाना निवासी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन व बनवारी लाल के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करवाया था. फतेहाबाद में महिला से मारपीट मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 16 मई 2019 को वो अपने बच्चों के साथ घर पर सोई हुई थी. तभी उसके रिश्तेदार घर में आ गए और मकान बंद करके उसे और उसकी नाबालिग लड़कियों को डंडों पीटा. जिससे की उन्हें काफी चोट आई. उन्होंने बचाने का शोर किया, लेकिन मौके पर मदद के लिए कोई पड़ोसी नहीं आया. जिसके बाद हमलावरों ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो सभी को जान से मार देंगे. जिसके बाद वो चले गए.

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पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट इसलिए की कि उसके जेठ की लड़की बिना बताए कहीं चली गई थी. आरोपियों को शक था कि इसके बारें में हमें पता है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोषी सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन को 5 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दोषी बनवारी लाल को दोषी करार देकर 3 साल की कैद और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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