फतेहाबाद: आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ गांव के व्यायामशाला में ले जाकर दुष्कर्म करने के 5 दोषियों को फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश (Fatehabad Additional District and Sessions Judge) व फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 4 (2) के तहत 20-20 साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 11 फरवरी 2021 को आईपीसी की धारा 376 डी (ए), 450, 506, 366, 354, 376, 511 आईपीसी की धारा व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी 10-15 दिन पहले गौरी उर्फ गुरप्रीत सिंह के साथ बातचीत हुई थी. 5 फरवरी को गौरी उसे गली में मिला और कहा कि वह उससे रात 11 बजे मिलने के लिए आएगा.
रात को जब वह बाथरूम करने निकली तो गौरी और उसका दोस्त प्रगट सिंह खड़े थे. गौरी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे पकड़ लिया. दोनों उसे जबरदस्ती गांव की व्यायामशाला मे ले गए. वहां जसविन्द्र, गंगू, निर्मल पहले ही खड़े थे. गंगू ने व्यायामशाला में उससे दुष्कर्म किया बाकी सब निगरानी के लिए बाहर खड़े थे. बाद में सब बारी बारी अंदर आए और पीड़िता के साथ छेड़खानी की. उसके बाद गौरी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो पीड़िता ने मना कर दिया.
तब गौरी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और वहां से सभी चले गए. उसके बाद जसविन्द्र पीड़िता को घर छोड़ आया. पीड़िता ने जान के डर के कारण किसी को ये बात नहीं बताई. लेकिन बाद में उसने सारी बात अपनी मां को बता दी. पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत पर पांचों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था. सभी दोषी 19 से 22 वर्ष के हैं. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था.