फतेहाबाद: दुष्कर्म के आरोपों में घिरा बाबा बिल्लू उर्फ बाबा अमरपुरी जेल की सलाखों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है. बाबा बिल्लू ने जेल से बाहर आने के लिए तीसरी बार जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बिल्लू उर्फ बाबा अमरपुरी जिसे जलेबी वाला बाबा भी कहा जाता है. उस पर नाबालिग लड़कियों सहित अपनी भक्त महिलाओं के साथ रेप के घिनौने आरोप लगे, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब इससे संबंधित एक वीडियो चर्चा में आई थी.
बता दें कि, जलेबी बाबा के दर्जनों अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बाबा की गिरफ्तारी हई थी. टोहाना के जलेबी बाबा के नाम से चर्चित अमरपुरी उर्फ बिल्लू का केस हरियाणा ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन गया था. बुधवार बाबा की तरफ से लगाई गई तीसरी बार जमानत याचिका भी स्थानीय अदालत ने नामंजुर कर दी.
पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने जानकारी दी कि कोविड-19 के तहत उभरी स्थिति का लाभ लेकर बाबा बाहर आने की फिराक में था पर अदालत ने इसकी दलील को खारिज कर दिया.
जानें पूरा मामला?
बता दें कि, टोहाना के काली माता मन्दिर रोड पर स्थित बाबा बालकनाथ मन्दिर के संचालक बाबा अमरपुरी पर दर्जनों महिलाओं से रेप के आरोप लगे थे. ये सब उस समय उजागर हुआ जब इस से संबधित दर्जनों वीडियो लीक हो गई. इससे टोहाना क्षेत्र से साथ प्रदेश भी सन रह गया था. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर बाबा अमरपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
कौन है जलेबी बाबा?
अमरपुरी तांत्रिक बनने से पहले टोहाना के रेलवे रेाड पर जलेबी की रेहडी लगाता था. इस वजह से उसे जलेबी वाला बाबा का नाम भी मिला. जलेबी बाबा के नाम से ये केस देश प्रदेश में काफी चर्चा में रहा था.
तीसरी बार खारिज हुई याचिका
पीड़ित पक्ष के वकील विजय कृष्ण रंगा ने बताया कि चर्चित बलात्कार केस में मुख्य आरोपी अमरपुरी की जमानत याचिका माननीय अदालत ने खारिज कर दी है. आज याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले भी दो बार बाबा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.
ये भी पढ़ें- थप्पड़ विवाद मामला: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, जमानत मिली