फतेहाबाद: एडवोकेट और पूर्व बार प्रधान सुशील बिश्नोई ने हरियाणा सरकार द्वारा सस्ती दरों पर लोगों को प्याज बांटने के निर्णय को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. सुशील बिश्नोई का कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद ये निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.
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सरकार ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन- एडवोकेट
इसको लेकर एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने फतेहाबाद की एसडीएम सुरजीत नैन के जरिए दिल्ली और चंडीगढ़ चुनाव आयोग के नाम शिकायत भेजी है. मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा कम दाम में प्याज देकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है.
चुनाव आयोग को दी गई शिकायत
उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार गांव के लोग शहर के सरकारी राशन डिपो से प्याज ले सकते हैं. ये आदेश भी सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है ताकि चुनाव आयोग इस पर कड़ा संज्ञान ले.
गौरतलब है कि हरियाणा में प्याज अब राशन की सरकारी दुकानों पर मिलेगा. शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देंगे. ये फैसला हरियाणा सरकार ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लिया है.
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