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हरियाणा सरकार की बढ़ सकती है मुसीबतें! प्याज के मामले में चुनाव आयोग पहुंची शिकायत

हरियाणा सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि हरियाणा में बीपीएल परिवारों को सस्ते दाम पर प्याज उपलब्ध करवाया जाएगा. अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ फतेहाबाद के एडवोकेट ने चुनाव आयोग में शिकायत दी है. उनके अनुसार आचार संहिता के दौरान लिया गया ये फैसला बिल्कुल गलत है.

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Published : Sep 28, 2019, 6:20 PM IST

एडवोकेट

फतेहाबाद: एडवोकेट और पूर्व बार प्रधान सुशील बिश्नोई ने हरियाणा सरकार द्वारा सस्ती दरों पर लोगों को प्याज बांटने के निर्णय को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. सुशील बिश्नोई का कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद ये निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें- चुनावी मौसम में प्याज की महंगाई को लेकर एक्टिव हुई सरकार, हरियाणा में 31 रुपये किलो मिलेगा प्याज

सरकार ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन- एडवोकेट
इसको लेकर एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने फतेहाबाद की एसडीएम सुरजीत नैन के जरिए दिल्ली और चंडीगढ़ चुनाव आयोग के नाम शिकायत भेजी है. मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा कम दाम में प्याज देकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है.

फतेहाबाद के वकील ने की हरियाणा सरकार की शिकायत, देखें वीडियो

चुनाव आयोग को दी गई शिकायत
उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार गांव के लोग शहर के सरकारी राशन डिपो से प्याज ले सकते हैं. ये आदेश भी सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है ताकि चुनाव आयोग इस पर कड़ा संज्ञान ले.

गौरतलब है कि हरियाणा में प्याज अब राशन की सरकारी दुकानों पर मिलेगा. शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देंगे. ये फैसला हरियाणा सरकार ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लिया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राशन डिपो पर 35 रुपये किलो में मिलेगा प्याज

फतेहाबाद: एडवोकेट और पूर्व बार प्रधान सुशील बिश्नोई ने हरियाणा सरकार द्वारा सस्ती दरों पर लोगों को प्याज बांटने के निर्णय को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. सुशील बिश्नोई का कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद ये निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

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सरकार ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन- एडवोकेट
इसको लेकर एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने फतेहाबाद की एसडीएम सुरजीत नैन के जरिए दिल्ली और चंडीगढ़ चुनाव आयोग के नाम शिकायत भेजी है. मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा कम दाम में प्याज देकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है.

फतेहाबाद के वकील ने की हरियाणा सरकार की शिकायत, देखें वीडियो

चुनाव आयोग को दी गई शिकायत
उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार गांव के लोग शहर के सरकारी राशन डिपो से प्याज ले सकते हैं. ये आदेश भी सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है ताकि चुनाव आयोग इस पर कड़ा संज्ञान ले.

गौरतलब है कि हरियाणा में प्याज अब राशन की सरकारी दुकानों पर मिलेगा. शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज देंगे. ये फैसला हरियाणा सरकार ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लिया है.

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Intro:फतेहाबाद के एडवोकेट और पूर्व बार प्रधान सुशील बिश्नोई ने हरियाणा सरकार द्वारा सस्ती दरों पर प्याज देने के निर्णय को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, फतेहाबाद के एसडीएम के मार्फत चंडीगढ़ और दिल्ली में चुनाव आयोग को भेजी शिकायत, कहां सस्ती प्याज देकर बीजेपी वोटरों को कर रही है आकर्षित, आचार संहिता लगने के बाद लिया गया सस्ती दरों में प्याज देने का निर्णय, आचार संहिता के बाद ही सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश।Body:फतेहाबाद के एडवोकेट पूर्व पूर्व बार प्रधान सुशील बिश्नोई ने हरियाणा सरकार द्वारा सस्ती दरों पर लोगों को प्याज बांटने के निर्णय को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। सुशील बिश्नोई का कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद यह निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने फतेहाबाद की एसडीएम सुरजीत नैन के मार्फत दिल्ली और चंडीगढ़ चुनाव आयोग के नाम शिकायत भेजी है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा कम दाम में प्याज देकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है जो की आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार गांव के लोग शहर के सरकारी राशन डिपो से प्याज ले सकते हैं यह आदेश भी सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है ताकि चुनाव आयोग इस पर कड़ा संज्ञान ले।
बाईट- एडवोकेट सुशील बिश्नोई और पूर्व बार प्रधानConclusion:
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