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फतेहाबाद जिला अदालत का फैसला, दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

फतेहाबाद जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने दुष्कर्म के दोषी (Sentenced to rape convict in Fatehabad) को 20 साल कैद और 7 हजार रूपए जुर्माना किया है.

Fatehabad District Court verdict
फतेहाबाद जिला अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा.
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Published : Jul 30, 2022, 2:46 PM IST

फतेहाबादः जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 7 हजार रूपए (Sentenced to rape convict in Fatehabad) जुर्माना लगाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. दोषी का नाम विजय है जो जींद का रहने वाला है. विजय पर 6 जनवरी 2021 को दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि आरोपी विजय उसकी (Fatehabad District Court verdict) नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर खेत में ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया और फिर दूसरी बार होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.नाबालिगा की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला (District court Fatehabad) दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ अदालत में कई साक्ष्य पेश किए जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. सभी सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. लगभग डेढ़ साल तक पीड़ित पक्ष ने अदालतों के चक्कर लगाए जिसके बाद उनका न्याय मिला है.

अदालत के फैसले पर नाबालिग के परिजन संतुष्ट हैं कि उन्हें अदालत ने न्याय दिया है. नाबालिगा का केस लड़ रहे वकीलों भी अदालत के फैसले पर संतोष जता रहे हैं. उनका कहना है कि अदालत ने नाबालिगा को न्याय दिया है जिससे दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य करने वालों के दिलों में कानून का डर पैदा होगा. भले ही अदालतें दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को कठोर सजा सुना रही हैं लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है.

फतेहाबादः जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 7 हजार रूपए (Sentenced to rape convict in Fatehabad) जुर्माना लगाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. दोषी का नाम विजय है जो जींद का रहने वाला है. विजय पर 6 जनवरी 2021 को दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि आरोपी विजय उसकी (Fatehabad District Court verdict) नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर खेत में ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया और फिर दूसरी बार होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.नाबालिगा की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला (District court Fatehabad) दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ अदालत में कई साक्ष्य पेश किए जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. सभी सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. लगभग डेढ़ साल तक पीड़ित पक्ष ने अदालतों के चक्कर लगाए जिसके बाद उनका न्याय मिला है.

अदालत के फैसले पर नाबालिग के परिजन संतुष्ट हैं कि उन्हें अदालत ने न्याय दिया है. नाबालिगा का केस लड़ रहे वकीलों भी अदालत के फैसले पर संतोष जता रहे हैं. उनका कहना है कि अदालत ने नाबालिगा को न्याय दिया है जिससे दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य करने वालों के दिलों में कानून का डर पैदा होगा. भले ही अदालतें दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को कठोर सजा सुना रही हैं लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है.

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