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फतेहाबाद में रेप के मामले में दोषी करार युवक को 10 साल की सजा

Fatehabad Crime News: हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार युवक को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

Fatehabad Court
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Published : Mar 29, 2022, 7:33 PM IST

फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehabad Court) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार युवक को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. मामले के मुताबिक रतिया शहर पुलिस थाने में 19 नवंबर 2020 को रतिया इलाके के एक युवक के खिलाफ पीड़िता की मां ने आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376, 450 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज करवाया था.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मांं ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी को आरोपी अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया. बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया और पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि वह रात को बिना किसी को बताए घर से दोषी के साथ चली गई थी. उसकी दोषी से करीब साढ़े 3 माह से बातचीत चल रही थी. 10 नवंबर को वह अपने घर सोई हुई थी और दोषी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पठानकोट ले गया.

ये भी पढ़ें- फतेहाबाद में नाबालिग छात्रा का अपहरण रेप का मामला, दो दोषियों को सुनाई गई 20 साल की सजा

वहीं ले जाकर उसने कई बार उससे जबरन दुष्कर्म किया. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 की बजाय पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी माना और उसे 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अदालत ने आरोपी को धारा 366ए के तहत 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 450 के तहत तीन साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehabad Court) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार युवक को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. मामले के मुताबिक रतिया शहर पुलिस थाने में 19 नवंबर 2020 को रतिया इलाके के एक युवक के खिलाफ पीड़िता की मां ने आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376, 450 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज करवाया था.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मांं ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी को आरोपी अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया. बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया और पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि वह रात को बिना किसी को बताए घर से दोषी के साथ चली गई थी. उसकी दोषी से करीब साढ़े 3 माह से बातचीत चल रही थी. 10 नवंबर को वह अपने घर सोई हुई थी और दोषी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पठानकोट ले गया.

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वहीं ले जाकर उसने कई बार उससे जबरन दुष्कर्म किया. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 की बजाय पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी माना और उसे 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अदालत ने आरोपी को धारा 366ए के तहत 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 450 के तहत तीन साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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