फतेहाबाद: जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद और 24 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
ये पढ़ें- निकिता मर्डर केस: हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, फांसी के लिए HC जाएंगे परिजन
क्या था मामला?
जानकारी के अनुसार रतिया क्षेत्र की एक पीड़िता के पिता ने रतिया शहर थाना में 9 जून 2019 को शिकायत देकर रतिया क्षेत्र के ही निर्मल सिंह नाम के युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज करवाया था.
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी जो कि दसवीं कक्षा की छात्र है. 8-9 जून 2019 की रात से गायब है और निर्मल सिंह नाम का युवक उसकी बेटी को अगवा करके ले गया है. इसके बाद पुलिस ने नाबालिका को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है.
ये पढ़ें- बड़छप्पर हत्याकांड: जिला अदालत ने 12 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा