फतेहाबाद: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (minor girl rape case in fatehabad) के मामले में फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (fatehabad fast track court) ने दोषी सन्नी उर्फ चन्नी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दोषी रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है.
जानकारी के अनुसार टोहाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर जाखल पुलिस थाना में 18 जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया था. पुलिस ने महिला की शिकायत पर पंजाब निवासी सन्नी उर्फ चन्नी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 17 जुलाई 2021 की दोपहर उसकी 13 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी.
महिला के मुताबिक बच्ची को घर में अकेला देख चन्नी ने उससे रेप किया. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने धमकी दी कि इसके बारे में अगर किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सन्नी उर्फ चन्नी को पोक्सो एक्ट की धारा 6, आईपीसी की धारा 450 व 506 के तहत दोषी करार दिया था.