फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना 2019 की है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court Fatehabad) फतेहाबाद के जज बलवंत सिंह की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल की कैद और आईपीसी की धारा 366 के तहत तीन साल की कैद की सजा सुनाई (fatehabad court decision) है.
अदालत ने दोषी पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया (Sentenced to criminal in rape case) है. जानकारी के मुताबिक जाखल पुलिस थाना ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी बिन्दु सिंह उर्फ जग्गू के खिलाफ 18 अप्रैल 2019 को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया (Rapist punished in Fatehabad) था. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 की रात वह अपने परिवार वालों के साथ घर के आंगन में सो रही थी, तभी रात को किसी ने गेट को खटखटाया.
जब उसने गेट खोला तो आरोपी जग्गू गेट पर खड़ा था. अपनी बातों के जाल में फंसाकर आरोपी जग्गू पीड़िता को घर से कहीं दूर ले गया. जहां जग्गू ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उस समय बारिश हो रही थी, पीड़िता जैसे-तैसे अपने घर पहुंची. घर पहुंचने पर उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई. परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बिन्टू सिंह उर्फ जग्गू को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2), एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी करार दिया (Fast Track Court haryana) और उम्रकैद की सजा सुनाई.
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