फतेहाबाद: नागरिक अस्पताल से ठेके पर रखे गए कच्चे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारी रखने का मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निकाले गए सभी 30 कर्मचारियों को दोबारा रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं.
सभी कर्मचारी तब तक अपनी ड्यूटी देंगे, जब तक कोर्ट नया आदेश नहीं दे देता. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद आज हटाए गए कर्मचारी फतेहाबाद के सिविज सर्जन से मिले. कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की कॉपी सिविल सर्जन को देते हुए दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.
जानकारी के मुताबिक नागरिक अस्पताल में ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एजेंसी बदली गई थी. नई एजेंसी ने आते ही पुरानी एजेंसी के कर्मचारियों को हटाकर अपने कर्मचारियों को रख लिया था. नए कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ 26 अगस्त 2019 को हटाए गए 30 कर्मचारियों ने आर्टीकल 226-227 के तहत स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिविल सर्जन फतेहाबाद, दोनों ठेकेदार एजेंसियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.
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वहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हटाए गए 30 कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं. हटाए गए कर्मचारी राजेश ने बताया कि हाईकोर्ट से हमारे डयूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर आ गए है और आज हम सभी कर्मचारी सीएमओ से मिले हैं ताकि हम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकें.