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चुनावी ड्यूटी के दौरान छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग सख्त

चुनाव आयोग यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेते हैं. ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए ही चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है, जो आचार संहिता लागू रहने तक लागू रहेगा.

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Published : Apr 13, 2019, 10:15 AM IST

भारत निर्वाचन आयोग.

फतेहाबादः चुनाव में ड्यूटी लगने पर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है. चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक बीमारी के आधार पर छुट्टी की मांग करने वाले कर्मचारियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अब सीएमओ ही जारी करेंगे.

क्लिक कर देखें वीडियो.


सीएमओ से मिले मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की जाएगी. दूसरे किसी भी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को छुट्टियां नहीं दी जाएगी. इसके लिए कोई प्राईवेट डॉक्टर भी मान्य नहीं होगा.


चुनाव आयोग यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेते हैं. ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए ही चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है, जो आचार संहिता लागू रहने तक लागू रहेगा.

फतेहाबादः चुनाव में ड्यूटी लगने पर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है. चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक बीमारी के आधार पर छुट्टी की मांग करने वाले कर्मचारियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अब सीएमओ ही जारी करेंगे.

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सीएमओ से मिले मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की जाएगी. दूसरे किसी भी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को छुट्टियां नहीं दी जाएगी. इसके लिए कोई प्राईवेट डॉक्टर भी मान्य नहीं होगा.


चुनाव आयोग यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेते हैं. ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए ही चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है, जो आचार संहिता लागू रहने तक लागू रहेगा.

Intro:चुनावी ड्यूटी में बिमारी का बहाना कर बचने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग ने कसी नकेल, अब सिविल सर्जन, सीएमओ ही जारी करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, टोहाना नागरिक अस्पताल से एसएमओ डॉ. सागु ने दी जानकारी। कहा - निर्देश प्राप्त हुए हैं, मेडीकल लीव के लिए सीएमओ से ही जारी करवाना होगा मेडीकल सर्टिफिकेट, चुनाव आचार संहिता तक लागू रहेंगे आदेश।Body:लोकतंत्र के महान पर्व में भी कुछ कर्मचारी बिमारी का बहाना बना कर अपनी जिममेवारी से टलने का प्रयास करते है। शायद ये बात चुनाव आयोग को भी खटक गई है इसिलिए चुनाव

आयोग ने ऐसे मैडिकल लीफ पर कड़ा रूख अख्खितयार करते हुए नए नियम जारी किए है जिसके अनुसकार चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मेडिकल के आधार पर छुट्टी के लिए सिविल

सर्जन (सीएमओ) से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। उसी के आधार पर ही कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की जाएगी। इन आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए टोहाना नागरिक अस्पताल से एसएमओं डॉ. सागु ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा मेडिकल के आधार पर फरलो मारने के मामले सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को मेडिकल रिपोर्ट जिला के सिविल सर्जन, सीएमओ से प्रमाणित करवानी होगी। सीएमओ से प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट ही छुट्टी के लिए मान्य होगी। अन्य किसी भी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को छुट्टियां नहीं दी जाएगी। इसके लिए कोई प्राईवेट चिकित्सक भी मान्य नहीं है सिर्फ सरकारी मैडीकल अफसर ही ऐसा कर सकते है।
         चुनाव आयोग यह आदेश इसलिए महत्वपुर्ण है क्योंकि चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर, मनमर्जी करते हुए चुनावी ड्यूटी से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने सीएमओ से सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए कहा है। उच्चअधिकारी के सज्ञान में यह मामला जाने से अब चुनावी डयुटी से बिमारी का बहाना मारकर छुटटी लेना आसान नहीं होगा। Conclusion:टोहाना हरियाणा से नवल सिंह की रिपोर्ट
9729699115
babanaval@gmail.com
फाईल 001- डा.सागु एसएमओ नागरिक अस्पताल टोहाना
फाईल 002 - कट शाम्ॅट नागरिक अस्पताल टोहाना
फाईल 003 - आदेश की प्रतिलिपि।
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