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ऑनर किलिंग मामला: सभी 16 आरोपी दोषी करार, 22 मार्च को सजा का ऐलान

फतेहाबाद के ऑनर किलिंग (Honor killing in Fatehabad) मामले में जिला कोर्ट ने 16 लोगों को दोषी माना है. सभी दोषियों को सजा का ऐलान 22 मार्च को होगा.

Dhingsara honor killing case
Dhingsara honor killing case
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Published : Mar 17, 2022, 3:27 PM IST

Updated : Mar 17, 2022, 3:50 PM IST

फतेहाबाद: ऑनर किलिंग (Honor killing in Fatehabad) मामले में जिला कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा का एलान अब 22 मार्च को होगा. बहुचर्चित ढिंगसरा ऑनर किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की अदालत ने सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून 2018 को 17 लोगों पर मामला दर्ज किया था.

इन 17 लोगों में सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह शामिल थे. इन 17 आरोपियों में से श्रीराम नाम के आरोपी की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. ये ऑनर किलिंग (Dhingsara honor killing case) का मामला सरकार के चिह्नित अपराध की श्रेणी में था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 16 आरोपियों को दोषी माना है. इन सभी 16 दोषियों को अदालत 22 मार्च को सजा सुनाएगी.

ये भी पढ़ें- हिसार में संदिग्ध हालत में आग लगने से 4 भाई-बहन जले, दो की मौत

डोबी गांव के रहने वाले धर्मबीर ने सुनीता के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली थी. सुनीता अपने मामा के घर हिसार के गांव शीशवाल में रहती थी. शादी के बाद तब प्रेमी जोड़े ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की थी. शादी के कुछ दिन बाद धर्मबीर अपनी पत्नी के साथ गांव ढिंगसरा में अपने मामा रायसिंह के घर आ गया. 1 जून को दोषी जयसिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और सुनीता-धर्मबीर का हथियार के बल अपहरण कर अपने साथ ले गए. इसके बाद दोषियों ने शीशवाल गांव में रबड़ के पट्टों व डंडों से पीट-पीटकर धर्मबीर की हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया था. धर्मबीर का शव हनुमानगढ़ में नहर से बरामद हुआ था

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फतेहाबाद: ऑनर किलिंग (Honor killing in Fatehabad) मामले में जिला कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा का एलान अब 22 मार्च को होगा. बहुचर्चित ढिंगसरा ऑनर किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की अदालत ने सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून 2018 को 17 लोगों पर मामला दर्ज किया था.

इन 17 लोगों में सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह शामिल थे. इन 17 आरोपियों में से श्रीराम नाम के आरोपी की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. ये ऑनर किलिंग (Dhingsara honor killing case) का मामला सरकार के चिह्नित अपराध की श्रेणी में था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 16 आरोपियों को दोषी माना है. इन सभी 16 दोषियों को अदालत 22 मार्च को सजा सुनाएगी.

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डोबी गांव के रहने वाले धर्मबीर ने सुनीता के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली थी. सुनीता अपने मामा के घर हिसार के गांव शीशवाल में रहती थी. शादी के बाद तब प्रेमी जोड़े ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की थी. शादी के कुछ दिन बाद धर्मबीर अपनी पत्नी के साथ गांव ढिंगसरा में अपने मामा रायसिंह के घर आ गया. 1 जून को दोषी जयसिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और सुनीता-धर्मबीर का हथियार के बल अपहरण कर अपने साथ ले गए. इसके बाद दोषियों ने शीशवाल गांव में रबड़ के पट्टों व डंडों से पीट-पीटकर धर्मबीर की हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया था. धर्मबीर का शव हनुमानगढ़ में नहर से बरामद हुआ था

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Last Updated : Mar 17, 2022, 3:50 PM IST
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