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निकिता तोमर हत्याकांड से दहल गया था पूरा देश, सिलसिलेवार तरीके से जानिए क्या है पूरा मामला

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Published : Mar 24, 2021, 10:06 AM IST

Updated : Mar 24, 2021, 5:03 PM IST

बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस में कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी माना है. जबकि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है. दोषियों को सजा का ऐलान 26 मार्च को किया जाएगा.

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निकिता तोमर हत्याकांड से दहल गया था पूरा देश, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगी फैसला

फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी माना, जबकि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया. इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है. हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी, तभी से मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी.

क्या हुआ था वारदात के दिन

26 अक्टूबर 2020 को निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी, उस समय तौसीफ और रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो तौसीफ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की, लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

वारदात की सीसीटीवी

वारदात के बाद फरीदाबाद में जन आक्रोश

पिछले साल जब निकिता को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारी गई. तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी. इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

हत्याकांड के बाद उठा था लव जिहाद का मुद्दा

इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और फरीदाबाद में बकायदा महापंचायत भी की गई. जिसमें ये तय हुआ कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. हालांकि हरियाणा विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पेश नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने बिल के नाम को लेकर आपत्ति जताई. जिसके बाद इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.

ये भी पढे़ं- निकिता तोमर हत्याकांड HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पूरे देश की निगाहें

पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. जिसके बाद 24 मार्च को इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया. हालांकि निकिता के माता-पिता अब दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढे़ं- हरियाणा के निकिता मर्डर केस में SIT लव जिहाद के एंगल से भी करेगी जांच

फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी माना, जबकि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया. इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है. हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी, तभी से मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी.

क्या हुआ था वारदात के दिन

26 अक्टूबर 2020 को निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी, उस समय तौसीफ और रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो तौसीफ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की, लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

वारदात की सीसीटीवी

वारदात के बाद फरीदाबाद में जन आक्रोश

पिछले साल जब निकिता को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारी गई. तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी. इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

हत्याकांड के बाद उठा था लव जिहाद का मुद्दा

इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और फरीदाबाद में बकायदा महापंचायत भी की गई. जिसमें ये तय हुआ कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. हालांकि हरियाणा विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पेश नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने बिल के नाम को लेकर आपत्ति जताई. जिसके बाद इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.

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पूरे देश की निगाहें

पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. जिसके बाद 24 मार्च को इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया. हालांकि निकिता के माता-पिता अब दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं.

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Last Updated : Mar 24, 2021, 5:03 PM IST
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