फरीदाबाद: हरियाणा के जिला फरीदाबाद में रेप के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 14 साल कैद की सजा जबकि 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने ठोस गवाहों और गहनता से जांच में जुटाए साक्ष्य के आधार पर दोषी को सजा दिलवाई है.
दरअसल, साल 2021 में पीड़िता ने थाना खेड़ी पुलिस में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था. पुलिस ने वारदात से संबंधित साक्ष्य जुटाकर केस को मजबूत किया. इसके बाद आरोपी का चालान कोर्ट में सबमिट किया गया. मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी दीपक कुमार को 14 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार (28) पलवल के होडल का रहने वाला है. आरोपी ने 22 साल की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को साल 2021 में अंजाम दिया था. आरोपी दीपक कुमार को पुलिस टीम ने 18 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह आरोपी को पिछले दो सालों से जानती है.
पीड़िता फरीदाबाद के अस्पताल में काम करती थी. जहां पर आरोपी पीड़िता से मिलने के लिए आया करता था. जहां उसने पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया. शादी करने की बात कहने पर आरोपी दीपक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट में सरकारी वकील ने पीड़िता का पक्ष रखा. दो साल तक कोर्ट में केस चलता रहा. जिसके बाद शनिवार 30 सितंबर 2023 को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 14 साल कैद की सजा के साथ 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.