फरीदाबाद: हरियाणा के जिला फरीदाबाद कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने 2019 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
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फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगस्त 2019 में आरोपी गौरव ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी यूपी के हाथरस का रहने वाला है, जो वारदात के समय पीड़ित के पड़ोस में रहता था. 26 अगस्त 2019 को पीड़ित लड़की ने सारन थाने में अपनी शिकायत दी थी. जिसमें उसने बताया कि वह छठी कक्षा की छात्रा है.
पीड़ित ने बताया कि 25 अगस्त दोपहर को वो अपनी छत पर गई थी. जहां आरोपी गौरव लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया था. वहां पर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. लड़की ने शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उसे एक गोली खिलाई. जिसे खाने के बाद लड़की बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कमरे में बंद पाया.
कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था. लड़की ने आवाज लगाकर किसी तरह खुद को वहां से बाहर निकाला. पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी ऐक्ट आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की गई. मामले की जांच एसीपी सुखबीर सिंह द्वारा अमल में लाई गई. जिन्होंने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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