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निकिता मर्डर केस में फैसला: तौसीफ और रेहान दोषी करार, शुक्रवार को सुनाई जायेगी सजा

निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा.

faridabad court to hear Nikita Tomar murder case
निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई को लेकर फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात
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Published : Mar 24, 2021, 11:40 AM IST

Updated : Mar 24, 2021, 6:25 PM IST

फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सरताज बासवाना ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा.

इससे पहले मुख्य आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू को अदालत लाया गया था. केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

तौसिफ और रेहान दोषी करार, अजरुद्दीन बरी, शुक्रवार को कोर्ट सुनाएगी सजा

क्या है निकिता हत्याकांड ?

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस समय तौसीफ वे रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो तौसीफ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

ये भी पढे़ं- दोषियों को मिले फांसी, सरकार ने लव जिहाद कानून ना बनाकर किया निराश- निकिता के पिता

इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

ये भी पढे़ं- निकिता तोमर हत्याकांड से दहल गया था पूरा देश, सिलसिलेवार तरीके से जानिए क्या है पूरा मामला

इस मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था और हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. पुलिस ने इस मामले में तौसीफ रेहान और अजरु को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है.

फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सरताज बासवाना ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा.

इससे पहले मुख्य आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू को अदालत लाया गया था. केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

तौसिफ और रेहान दोषी करार, अजरुद्दीन बरी, शुक्रवार को कोर्ट सुनाएगी सजा

क्या है निकिता हत्याकांड ?

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस समय तौसीफ वे रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो तौसीफ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

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इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

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इस मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था और हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. पुलिस ने इस मामले में तौसीफ रेहान और अजरु को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है.

Last Updated : Mar 24, 2021, 6:25 PM IST
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