फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के चलते खनन से जुड़े ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को बड़ी राहत दी है जिनके पास वैध वर्क ऑर्डर है. ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को हरियाणा में मिनरल लाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. इससे अब उन्हें एनजीटी के डर से अपनी खनिज सामग्री को दिल्ली में ही डंप करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा.
हरियाणा के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास कार्यों के दौरान निकाले गए खनिज को अब वैध तरीके से हरियाणा में स्थित प्रोसेसिंग यूनिटों तक लाया जा सकेगा. इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक पॉलिसी बनाकर ई-पोर्टल जारी किया है. खनन सामग्री को हरियाणा में लाने के लिए केंद्र, राज्य या दिल्ली सरकार के किसी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा अधिकृत कंपनी को ई-पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा.
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शर्मा ने बताया कि इससे दिल्ली में विकास कार्यों के दौरान निकाली गई खनन सामग्री की ढुलाई वैध तरीके से हरियाणा में की जा सकेगी. इस तरह का मिनरल वहां की सरकार की अनुमति से ही प्रदेश में लाया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि जिस ठेकेदार के पास वैध वर्क आर्डर होगा, वही वहां से ई-रवाना कार्ड पाएगा.
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