फरीदाबाद: फरीदाबाद में सोमवार को अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालय (Education Department office Faridabad) पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. दरअसल अभिभावकों ने ये प्रदर्शन निजी स्कूल संचालकों द्वारा धारा 134ए के तहत दाखिला नहीं लिए जाने को लेकर किया. अभिभावकों ने कहा कि पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद भी उनके बच्चों का दाखिला नहीं किया जा रहा है.
फरीदाबाद में निजी स्कूल संचालकों द्वारा धारा 134ए के तहत किए जाने वाले दाखिले में धांधली को लेकर सैकड़ों अभिभावकों ने शिक्षा विभाग कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन (parents protest in Faridabad) किया. शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने कहा कि 134ए के तहत उनके बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में होने हैं. पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद भी उनके बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है. अभिभावकों ने बताया कि वे लगातार स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के सामने फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई स्कूल संचालक उनकी सुन रहा है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी सुन रहा है.
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ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले अभिभावक गुलशन कुमार ने बताया कि 134ए के तहत होने वाले दाखिले में रिजल्ट 16 दिसंबर को आ गया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार स्कूल के चक्कर काट रहे हैं. सेलेक्शन होने के बावजूद उनके बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है. इतना ही नहीं हमें निजी स्कूल संचालक स्कूल के अंदर तक नहीं आने दे रहे हैं. पिछले 1 साल से उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी तरह ही दूसरे अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं.
गौरतलब है कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (Haryana Private School Welfare Association) ने निर्णय लिया है कि जब तक शिक्षा विभाग उनकी बकाया राशि जमा नहीं कराती तब तक 134ए के तहत दाखिले (haryana 134a admission) नहीं किए जाएंगे. प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बीते शुक्रवार को भिवानी में कहा था कि एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी कि मीटिंग में प्रदेश स्तर पर ये निर्णय लिया है कि जब तक शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की पिछले वर्षों की बकाया राशि जारी नहीं करता तब तक हरियाणा में कोई भी प्राइवेट स्कूल वर्तमान सत्र में 134 ए के तहत दाखिले नहीं करेगा.
क्या है धारा 134ए
134ए नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. गरीब/बीपीएल/ईडब्ल्यूएस (B.P.L./E.W.S.) वे हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम या 2 लाख है. साधारण शब्दों में कहे तो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है.
नियम 134 ए के प्रवेश के लिए क्या करना होगा?
शिक्षा विभाग हरियाणा (DSE) द्वारा समाचार पत्रों में और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित किया जाता है व 134ए फॉर्म की तिथियां घोषित की जाती हैं. तब प्रार्थी द्वारा अपना 134ए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जमा करना होता है. प्रारंभिक वर्षों में फॉर्म ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन अब 134ए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा होते हैं. अब केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं. वहीं बच्चा अगर सरकारी स्कूल से है तो, पिछली कक्षा में उसके न्यूनतम 55% कुल अंक होने चाहिए एवं पिछले 4 मूल्यांकन टेस्ट्स में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल से है तो, उससे विभाग द्वारा करवाए जाना वाला मूल्यांकन टेस्ट देना होगा एवं उस में न्यूनतम 55% अंक लाने होंगे.
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