फरीदाबाद: पाकिस्तान के 10 नागरिकों को फरीदाबाद जिलाधीश ने मंगलवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की. जिलाधीश विक्रम सिंह ने इन सभी विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की शपध दिलाई. नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है.
इन लोगों को दी गई नागरिकता- आज जिन विदेशी नागरिकों को जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई उनमें पाकिस्तान से रुकमा, अर्जुन, प्रेम दास, मदन लाल, भूरान, पूजा, हनुमान, रामकली, दयालु और ओम प्रकाश शामिल हैं.
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देश में 13 न्यायाधीकों को ये अधिकार- पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है. इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल हैं. केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को दिया है.
इन जिलाधीशो को मिली है शक्ति- देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा में फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है.
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